रिपोर्ट । ललित जोशी
नैनीताल। जिला अधिकारी धीराज सिंह गर्व्याल ने बताया उत्तराखंड शासन के निर्देश के क्रम में कहा गया है।नैनीताल नगर में कोविड़ कर्फ्यू एसपीओ की गाइड लाइनमें दिये गयेनिर्देशों के क्रम में राज्य के पर्यटक स्थलों में कोविड़ निर्देशित व्यहवार का अनुपालन करने हेतु निर्देशित किया गया है।
जिला अधिकारी गर्व्याल ने बताया नैनीताल सरोवर नगरी में उन्हीं पर्यटकों को आने की अनुमति दी जायेगी । जिनके पास देहरादून स्मार्ट सिटी पोर्टल पर आन लाईन रजिस्ट्रेशन व 72 घन्टे पूर्व का कोविड़ निगेटिव रिपोर्ट एवं होटल की बुकिंग का साक्ष्य होगा उन्हीं लोगों को सरोवर नगरी में प्रवेश की अनुमति होगी।अगर यह साक्ष्य पर्यटक नही दिखा पाये तो अनुमति नही दी जायेगी।यह आदेश आज से लागू होगा जो की 12 जुलाई के सुबह आठ बजे तक प्रभावी रहेगा।श्री गर्व्याल ने बताया।जो भी पर्यटक इन नियमों का उल्लंघन करेगा।उसको आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 व उत्तराखंड अधिनियम बीमारी कोविड़ 19 रेगुलेशन2020 कोरोना व्यापक रोग अधिनियम के तहत कार्यवाही की जायेगी।
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