विधानसभा सत्र का तीसरा दिन रहा हंगामा भरा, छः विधेयक पारित

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देहरादून।आज सदन में पुरानी पेंशन का मुद्दा उठा। विपक्ष ने नियम 58 के तहत मामले को उठाया। सरकार ने कहा कि नई पेंशन योजना शुरू की है। विपक्ष ने कहा कि नई पेंशन योजना कर्मचारियों के हित में नही है।  जिसके बाद सदन दोपहर तीन बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया।
इससे पूर्व विपक्ष ने प्रश्नकाल के दौरान कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत को उनके विभागों से सम्बंधित प्रश्नों को लेकर घेरा। भाजपा के विधायक पूरन फर्त्याल ने टनकपुर जौलजीवी रोड को लेकर कहा कि आरोप गलत हुए तो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। कहा कि मुख्यमंत्री को मामले में कार्रवाई को लेकर पत्र भेजा है।

विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन  विपक्ष ने भ्रष्टाचार के मुद्दों पर सरकार को घेरते हुए हंगामा किया। सदस्यों ने काफी देर तक नारेबाजी भी की। संसदीय कार्यमंत्री मदन कौशिक ने कहा कि विपक्ष का होमवर्क बेहद खराब है और सुनी सुनाई बातों पर बिना तथ्यों के आरोप लगा रहा है। सरकार ने जवाब से संतुष्ट न होने पर विपक्ष ने भोजनावकाश के बाद सदन का वाक आउट कर दिया। 

बुधवार को प्रश्न काल शुरू होते ही नेता प्रतिपक्ष डा. इंदिरा हृदयेश, उप नेता करन माहरा, कांग्रेस प्रांतीय अध्यक्ष प्रीतम सिंह आदि ने सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए नारेबाजी शुरू कर दी। उन्होंने कर्मकार कल्याण बोर्ड, एनएच 74 जांच, छात्रवृत्ति घोटाला, स्टिंग, लोकायुक्त के मुद्दे पर हंगामा करते हुए  नियम 310 में इस पर चर्चा कराने की मांग की। विपक्ष ने सीएम के औद्योगिक सलाहकार केएस पंवार की कंपनी सोशल ग्रुप पर भी कथित अनियमितताओं के आरोप लगाए।  

हंगामे के बीच स्पीकर प्रेमचंद अग्रवाल ने साफ किया कि जिन मामलों में कोर्ट में सुनवाई चल रही है, उस पर सदन में चर्चा नहीं हो सकती। हालांकि, सीएम के सलाहकार की कंपनी पर लगे आरोपों की नियम 58 में चर्चा कराई गई। भोजनावकाश के बाद भी विपक्ष ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर हंगामा जारी रखा। बाद संसदीय कार्यमंत्री मदन कौशिक के जवाब से असंतुष्ट होकर  सदन वॉकआउट कर दिया।

शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन बुधवार को विधानसभा में छह विधेयक पारित किए गए। संसदीय कार्य मंत्री प्रकाश पंत ने बताया कि बुधवार को सदन में चर्चा के बाद  उत्तराखंड लोक सेवा (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण)( संशोधन )विधेयक 2020, उत्तराखंड (उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम 1901)( संशोधन) विधेयक 2020, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (संशोधन) विधेयक 2020, उत्तराखंड शहीद आश्रित अनुग्रह अनुदान विधेयक 2020 पारित किए गए।

इसके साथ ही विधानसभा ने राज्य विश्वविद्यालय विधेयक और हेमंवती नंदन बहुगुणा चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक 2020 को भी पारित कर दिया है।  राज्य विश्वविद्यालय विधेयक और हेमंवती नंदन बहुगुणा चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक को राजभवन ने आपत्तियों के बाद लौटा दिया था। लेकिन अब सरकार ने आपत्तियों का समाधान करते हुए विधेयक पारित कर दिए हैं।

इसके बाद इन सभी विधायकों को राजभवन की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। संसदीय कार्य मंत्री मदन कौशिक ने बताया कि हेमंवती नंदन बहुगुणा चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक में कोई बदलाव नहीं किया गया है। राजभवन को कुलपति के लिए आयु सीमा 70 वर्ष किए जाने पर आपत्ति थी। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने आयु सीमा 70 वर्ष की जिसके बाद राज्य की ओर से इस विधेयक में संशोधन लाया गया। 

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