रिपोर्ट ललित जोशी छायाकार धर्मा चन्देल
नैनीताल।उत्तराखंड हाईकोर्ट ने स्वयं सहायता समूहों द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय उत्तराखंड द्वारा जारी 8 अप्रैल 21 को निकाले गए पुष्टाहार टेंडर प्रकिया पर रोक लगाते हुए राज्य सरकार से जवाब दाखिल करने को कहा है। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 3 सप्ताह बाद की तिथि नियत की है।
आपको बता दे हरिद्वार के स्वयं सहायता समूह लिब्बा रेडी ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों के अनुसार आंगन बाड़ी केंद्रों में पुष्टाहार सप्लाई के लिए जो भी टेंडर निकाले जाए उसमे स्वयं सहायता समूहों व ग्रामीण समूहों को वरीयता दी जाए। राज्य सरकार जानबूझकर टेंडर प्रकिया में ऐसे शर्ते रखी गई है कि आंगन बाड़ी में पुष्टाहार सप्लाई में स्वयं सहायता समूहों को बाहर कर दिया जाए।