देहरादून । कोविड संक्रमण के बढते मामलो के दृष्टिगत जिलाधिकारी डाॅ आर राजेश कुमार ने जनपद देहरादून में घर के बाहर सार्वजनिक स्थानों पर पूर्व की भांति मास्क, गमछा, रूमाल या दुपट्टा/स्कार्प पहनना अनिवार्य होने सम्बन्धी आदेश जारी किये हैं। साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर थूकना प्रतिबन्धित रहेगा। आदेशों के उल्लंघन दण्डनीय अपराध होगा। आदेशों के उल्लंघन की दशा में प्रदत्त व्यवस्था के अनुरूप 500/- रूपये से 1000/- रूपये तक जुर्माने के रूप में वसूला जाएगा। उन्होंने उप जिला मजिस्ट्रेट/नगर मजिस्ट्रेट/क्षेत्राधिकारी (पुलिस)/थानाध्यक्षों को अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत आदेशों का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश दिए।
देहरादून।सेलाकुई क्षेत्र में 11 वर्षीय बालक अरमान की हत्या का पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया…
देहरादून।उत्तराखंड निकाय चुनावों में इस बार राजनीतिक पार्टियों से ऊपर उठकर योग्य और कर्मठ निर्दलीय…
देहरादून।उत्तराखंड सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) को आरक्षण प्रदान करने हेतु आय…
रूद्रप्रयाग।देवरियाताल-चोपता ट्रैक पर जंगल में भटककर घायल हुए तीन यात्रियों को संयुक्त टीम ने साहसिक…
हरिद्वार।थाना पथरी क्षेत्र के ग्राम इक्कड कलां में विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के…
देहरादून।उत्तराखंड सरकार की सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी (आईटीडीए) ने उत्तराखंड यूसीसी पोर्टल के लिए एक…