केंद्र सरकार के लापता कर्मचारियों के लिए पारिवारिक पेंशन नियमों में छूट दी गई है:डॉक्टर जितेंद्र सिंह

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केंद्रीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय; राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय; प्रधानमंत्री कार्यालय और कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष मंत्रालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सरकारी कर्मचारियों को एक बड़ी राहत देते हुए, विशेष रूप से जम्मू-कश्मीर और पूर्वोत्तर के साथ-साथ नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सेवारत सरकारी कर्मचारियों के लिए, आज घोषणा की कि सरकार ने केंद्र सरकार के लापता कर्मचारियों के लिए परिवार पेंशन नियमों में छूट दी है।

पहले के नियम के अनुसार, किसी कर्मचारी के लापता होने पर उसके परिजनों को पारिवारिक पेंशन नहीं मिलती थी और जब तक लापता व्यक्ति को सरकार के कानून के अनुसार मृत घोषित नहीं कर दिया जाता या जब से वह लापता हुआ है तब से सात साल हो जाने तक पारिवारिक पेंशन का भुगतान नहीं किया जाएगा। नए कार्यालय ज्ञापन के अनुसार, उन सभी मामलों में जहां एनपीएस योजना के अंतर्गत शामिल किया गया एक सरकारी कर्मचारी सेवा के दौरान लापता हो जाता है, तो पारिवारिक पेंशन का लाभ लापता सरकारी कर्मचारी के परिवार को तुरंत भुगतान किया जाएगा और यदि वह फिर से उपस्थित होता है तथा सेवा फिर से शुरू करता है, तो उसके लापता होने की अवधि के बीच के समय के दौरान परिवार पेंशन के रूप में भुगतान की गई राशि को तदनुसार उसके वेतन से काटा जा सकता है।

इस संबंध में पेंशन विभाग के नए कार्यालय ज्ञापन का उल्लेख करते हुए केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि इससे विशेष रूप से उन क्षेत्रों में बड़ी राहत मिलेगी जहां सरकारी कर्मचारियों के लापता होने की घटनाएं अधिक देखने में आती हैं। उन्होंने कहा कि हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में काम कर रहे केंद्र सरकार के कर्मचारियों के अपहरण के मामले सामने आए हैं और इसलिए उनमें विश्वास जगाने तथा उनके और उनके परिवार के हितों की रक्षा के लिए पेंशन नियमों में बदलाव किया गया है।

केंद्रीय मंत्री महोदय ने बताया कि सीसीएस (पेंशन) नियम, 1972 के अंतर्गत आने वाला कोई सरकारी कर्मचारी लापता हो जाता है, तो लापता कर्मचारियों के परिवार को वेतन, पारिवारिक पेंशन, सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी, छुट्टी नकदीकरण आदि के बकाया का लाभ दिनांक 25.06.2013 को जारी किए गए निर्देश के अनुसार भुगतान किया जाता है। उन्होंने कहा कि कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, वित्तीय सेवा विभाग और व्यय विभाग के परामर्श से मामले की जांच की गई है और एनपीएस द्वारा कवर किए गए सरकारी कर्मचारियों के परिवारों को जो सेवा के दौरान लापता हो जाते हैं, ऐसे सरकारी सेवकों के परिवार की कठिनाइयों को देखते हुए इस विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 1/17/2011-पी एंड पीडब्लू (ई) दिनांक 25.06.2013 का लाभ देने का निर्णय लिया गया है।

कार्यालय ज्ञापन के अन्य प्रावधानों में कहा गया है कि उन सभी मामलों में जहां एनपीएस द्वारा कवर किया गया सरकारी कर्मचारी सेवा के दौरान लापता हो जाता है, पारिवारिक पेंशन के लाभों का भुगतान परिवार को किया जा सकता है यदि लापता सरकारी कर्मचारी ने सीसीएस (पेंशन) नियमों के अंतर्गत लाभ के विकल्प का प्रयोग किया हो। विकलांगता/अमान्यता या सीसीएस (पेंशन) नियमों के तहत लाभ पर मृत्यु या सेवा से छुट्टी पर केंद्रीय सिविल सेवा (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का कार्यान्वयन) नियम, 2021 के तहत स्वत: विकल्प है। बकाया वेतन, सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी और छुट्टी का लाभ परिवार को नकदीकरण का भुगतान उन सभी मामलों में किया जाएगा जहां एनपीएस के तहत कवर किया गया एक सरकारी कर्मचारी सेवा के दौरान लापता हो जाता है, भले ही कर्मचारी ने सीसीएस (पेंशन) नियमों के तहत या पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (निकास और निकासी) राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत विनियम, 2015 के अंतर्गत लाभ के विकल्प का उपयोग किया हो। लापता सरकारी कर्मचारी के परिवार को लाभ का भुगतान, इस विभाग के दिनांक 25.06.2013 के कार्यालय ज्ञापन में उल्लिखित शर्तों और प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं के अधीन किया जाएगा।

एनपीएस के अंतर्गत आने वाले सरकारी कर्मचारी के सेवा के दौरान लापता होने और उसके परिवार को सीसीएस (पेंशन) नियम या सीसीएस (ईओपी) नियमों के अंतर्गत पारिवारिक पेंशन दिए जाने की स्थिति में, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत स्थायी सेवानिवृत्ति खाता तब तक निलंबित रहेगा जब तक सरकारी कर्मचारी – प्रकट होता है या जब तक उसे कानून के अनुसार मृत घोषित नहीं कर दिया जाता। सरकारी कर्मचारी के पुन: उपस्थित होने की स्थिति में, एनपीएस खाता पुनः सक्रिय हो जाएगा और एनपीएस के अंतर्गत वही खाता संचालित हो जाएगा। लापता एनपीएस कर्मचारी के परिवार को किए गए भुगतान की वसूली इस विभाग के दिनांक 25.06.2013 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार क्षतिपूर्तिकर्ता से की जाएगी। हालांकि, किसी भी समय या सात साल के बाद सरकारी कर्मचारी के मृत घोषित होने की स्थिति में, सरकारी योगदान और एनपीएस के तहत संचित पेंशन कोष से उस पर रिटर्न सरकारी खाते में स्थानांतरित कर दिया जाएगा और शेष राशि जिसमें कर्मचारियों का योगदान और उस पर रिटर्न शामिल होगा सीसीएस (एनपीएस कार्यान्वयन) नियम, 2021 के अनुसार नामित या कानूनी उत्तराधिकारी को भुगतान किया जा सकता है) और परिवार को सीसीएस (पेंशन) नियम या सीसीएस (ईओपी) नियम, जैसा भी मामला हो, के अनुसार लाभ मिलता रहेगा।

डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने याद दिलाया कि वर्ष 2014 में श्री नरेन्द्र मोदी के सत्ता में आने के बाद से, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने तलाकशुदा बेटियों और दिव्यांगों के लिए पारिवारिक पेंशन के प्रावधान में छूट, फेस रिकग्निशन टेक्नोलॉजी की शुरुआत, बुजुर्ग पेंशनभोगियों द्वारा जीवन प्रमाण पत्र जमा करने में आसानी के लिए मोबाइल ऐप, इलेक्ट्रॉनिक पेंशन पे ऑर्डर, पेंशन प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए डाक विभाग से सहायता आदि सहित कई क्रांतिकारी सुधार किए हैं। उन्होंने कहा कि इसके अलावा मृतक सरकारी कर्मचारी/पेंशनभोगी के दिव्‍यांग बच्चे को पारिवारिक पेंशन के विस्तार देने जैसे कदम या एक मृत सरकारी कर्मचारी/पेंशनभोगी के दिव्यांग बच्चों के लिए पारिवारिक पेंशन परिलब्धियों में एक बड़ी वृद्धि न केवल पेंशन सुधार है बल्कि ये व्यापक प्रभाव वाले सामाजिक सुधार हैं।

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