नगरीय निकाय चुनाव में प्रचार पर रोक, 21 जनवरी शाम 5 बजे से लागू

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देहरादून।उत्तराखंड राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव श्री राहुल कुमार गोयल ने 23 जनवरी 2025 को होने वाले नगर निकाय सामान्य चुनाव के मतदान से 48 घंटे पहले, यानी 21 जनवरी 2025 शाम 5 बजे से प्रचार-प्रसार और सार्वजनिक सभाओं पर प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिए हैं। यह आदेश समस्त जिलाधिकारियों और प्रेक्षकों को पत्र के माध्यम से जारी किया गया है। इसके तहत कोई भी प्रत्याशी या राजनीतिक दल इस समय सीमा के बाद प्रचार या सार्वजनिक सभा का आयोजन नहीं कर सकेगा।

सचिव श्री गोयल ने स्पष्ट किया कि प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में पूर्व स्वीकृत ऐसे विज्ञापन प्रसारित किए जा सकते हैं, जिनमें आदर्श आचार संहिता का पालन हो। हालांकि, इनमें ऐसी कोई सामग्री नहीं होनी चाहिए, जो चुनाव परिणामों को प्रभावित करे या किसी अभ्यर्थी या राजनीतिक दल के पक्ष/विपक्ष में हो।

प्रिंट मीडिया में केवल मतदान की अपील से जुड़े विज्ञापन प्रकाशित किए जा सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर चुनाव संबंधी किसी भी प्रकार का साक्षात्कार, बैठक, बहस या चर्चा प्रसारित नहीं की जाएगी। यह कदम आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने और निष्पक्ष एवं स्वतंत्र चुनाव प्रक्रिया को बनाए रखने के लिए उठाया गया है।

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