कोरोना संक्रमित की अफवाह फैलाने वाले व्यक्ति के विरुद्ध धारा 54 व आई पी सी की धारा 188 के तहत चालान किया गया

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रूद्रप्रयाग ।सोशल मीडिया में सतेराखाल में एक व्यक्ति के  कोरोना संक्रमित की अफवाह फैलाने वाले व्यक्ति के विरुद्ध राजस्व उपनिरीक्षक चोपता द्वारा आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 की धारा 54 व आई पी सी की धारा 188 के तहत चालान किया  गया। बीते दिनों भी सरकार व जिला प्रशासन द्वारा किसी भी खबर की पुष्टि के बिना सोशल मीडिया में पोस्ट न करने की हिदायत दी गई थी। इसके बावजूद प्रशासन , स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के बिना लक्ष्मण सिंह बर्तवाल द्वारा अपने फेसबुक एकाउंट में सतेराखल में एक व्यक्ति के संक्रमित होने संबंधी पोस्ट किया गया जबकि जनपद में आतिथि तक किसी भी व्यक्ति में कोरोना संक्रमण की पुष्टि नही हुई है तथा सभी सैम्पल भी नेगेटिव पाय गए है। जिलाधिकारी मंगेश घिल्डियाल ने पुनः जनपदवासियों से कोरोनो को लेकर कोई भी अफवाह न फैलाने की अपील की है। कहा कि अनावश्यक बिना जांचे किसी भी पोस्टध्सूचना को न ही शेयर करे न पोस्ट करें। साथ ही चेताया है कि यदि कोई व्यक्ति कोरोना संक्रमण को लेकर अफवाह फैलाता है तो वह दण्डात्मक कार्रवाई के लिये तैयार रहे जिसका जिम्मेदार वह व्यक्ति स्वयं होगा।     

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