देहरादून । आपराधिक पृष्ठभूमि का प्रकाशन करने हेतु चुनाव आयोग द्वारा गाइडलाइन्स जारी की गयी हैं जिसके तहत प्रत्येक प्रत्याशी को अपने आपराधिक मामलों की जानकारी साझा करनी होगी।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तराखण्ड श्रीमती सौजन्या ने बताया कि उम्मीदवारों द्वारा आपराधिक पृष्ठभूमि का प्रकाशन करने हेतु चुनाव आयोग द्वारा गाइडलाइन्स जारी की गयी हैं, जिसके तहत प्रत्येक प्रत्याशी को अपने आपराधिक मामलों की जानकारी साझा करनी होगी। सभी प्रत्याशी इसके लिए चुनाव आयोग को एक फार्म भर के देंगे जिसमें उनसे सम्बन्धित आपराधिक रिकॉर्ड का पूरा विवरण होगा। राजनीतिक दलों द्वारा भी अपनी वेबसाइट पर प्रत्याशियों के आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी साझा करनी होगी। इसके साथ ही राजनीतिक दलों को प्रत्याशियों की क्या क्वालिफिकेशन है और क्या एचीवमेंट है की जानकारी भी उपलब्ध करवानी होगी।
उम्मीदवारों को कैंपेन पीरियड के दौरान स्थानीय समाचार पत्रों एवं राष्ट्रीय समाचार पत्रों में तीन बार अपनी आपराधिक पृष्ठभूमि से जुड़े विवरण का व्यापक प्रचार प्रसार करना होगा। आर.ओ द्वारा इसकी मॉनिटरिंग की जाएगी। डीईओ द्वारा इसकी रिपोर्ट संकलित की जायेगी। सीईओ के माध्यम से चुनाव आयोग को इसकी रिपोर्ट भेजी जाएगी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में क्रिमिनल एंटीसिडेंट्स की प्रक्रिया का सभी को अनुसरण करना होगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्रीमती सौजन्या ने सभी उम्मीदवारों एवं राजनीतिक दलों से इसका अनुपालन सुनिश्चित करने का अनुरोध भी किया है।