विधानसभा अध्यक्ष ने उत्तराखंड विधानसभा की 15 समितियों का गठन कर सदस्यों एवं सभापतियों की नियुक्ति की

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देहरादून। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने एक आदेश जारी कर आज उत्तराखंड विधानसभा की 15 समितियों का गठन करके उनमें सदस्यों एवं सभापतियों की नियुक्ति की है।जिनमें लोक लेखा समिति , प्राक्कलन समिति, सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम समिति, सरकारी आश्वासन समिति, अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति एवं विमुक्त जाति सम्बन्धी समिति, प्रतिनिहित विधायन समिति, संस्कृत भाषा प्रोत्साहन समिति, आचार समिति, सूचना प्रोद्यौगिकी सम्बन्धी समिति, पलायन सम्बन्धी समिति, सतत् विकास सम्बन्धी समिति, युवा मामले सम्बन्धी समिति , स्थानीय बोली भाषा समिति, विधान सभा पुस्तकालय समिति एवं पर्यावरण संरक्षण सम्बन्धी समिति का गठन किया गया है।

विधानसभा अध्यक्ष ने कहा है कि विधानसभा की समितियां सदन का लघु स्वरूप होती हैं। जिस प्रकार सदन चलता हैं उसी प्रकार समितियां भी अपना कार्य संचालन करती है।विधान सभा का कार्यपालिका पर नियंत्रण के लिए विभिन्न सभा समितियों का गठन किया गया है। उन्होंने कहा कि वास्तव में संसदीय समितियां सदन की आंख और कान का कार्य करती हैं और उन्ही के माध्यम से सदन सत्र में न रहते हुये भी निरन्तर कार्य करता रहता है।
उन्होंने आशा व्यक्त की है कि गठित समितियां अपना कार्य पूरी जिम्मेदारी एवं तत्परता से करते हुए प्रदेश के विकास एवं समाज की सेवा में अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगी। उन्होंने सभी समितियों के सभापति और एवं सदस्यों को अपनी बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं।

विधान मण्डलों के बहुआयामी कार्य एवं सरकार के कार्य–कलापों की जटिलताओं को दृष्टिगत रखते हुए राज्य विधान मण्डल के लिए यह सम्भव नहीं है कि वह सदन के अन्दर विधायन एवं अन्य महत्वपूर्ण कार्यों का सूक्ष्म परीक्षण कर सकें। संविधान के अनुच्छेद 174(2) के अधीन विधान मण्डल के प्रति मंत्रि–परिषद के सामूहिक उत्तरदायित्व और कार्यपालिका के कृत्यों पर प्रभावी नियंत्रण रखने के लिए संविधान के अनुच्छेद–208 के अन्तर्गत बनायी गई उत्तराखंड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 2005 के विभिन्न स्थाई प्रकृति की वित्तीय एवं गैर वित्तीय समितियों का गठन किया जाता है।

उत्तराखण्ड विधान सभा के दिनांक 30 मार्च, 2022 के उपवेशन में पारित प्रस्ताव जिसमें उत्तराखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली-2005 के नियम 188 के साथ पठित नियम- 218, 220 222 एवं 262, एवं सुसंगत नियमों के अधीन विधान सभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी ने समितियों में सभापति एवं सदस्यों को नियुक्त किया है।

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