देहरादून।मुख्य चिकित्सा अधिकारी देहरादून ने कोविड 19 की जांच हेतु पैथालॉजी लैब एवं अस्पतालों को दी गयी अनुमति को तत्काल प्रभाव से निरस्त करने के आदेश किये है।
गौरतलब है कि कोविड 19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए जिला चिकित्सा अधिकारी ने देहरादून के कुछ पैथालॉजी लैब एवं अस्पतालों को जांच की अनुमति प्रदान की थी जिसको तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है।इस हेतु मुख्य चिकित्साधिकारी देहरादून ने आदेश जारी किए है।आदेश के अनुपालन न करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 एवं भारतीय दंड संहिता तथा अन्य अधिनियम के तहत कार्यवाही की जायेगी।