देहरादून । फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा देहरादून की कुमार स्वीट्स एवं कैटरिंग सहित 4 होटलों को मिली फाइव स्टार हाइजीन रेटिंग।
जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री पीसी जोशी द्वारा बताया है कि फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा प्रत्येक नागरिक को सेफ हाइजेनिक फूड सुनिश्चित किए जाने के उद्देश्य से खाद्य सुरक्षा को लेकर कार्यक्रम तैयार किए गए हैं । जिसमें हाई रिस्क फूड श्रेणी स्वीट शॉप डेयरी मीट शॉप रेस्टोरेंट फूड हेतु हाइजीन को लेकर रेटिंग की जा रही है जिसके तहत खाद्य कारोबार करता को हाइजीन रेटिंग हेतु ऑनलाइन आवेदन फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पोर्टल में ऑनलाइनआवेदन करना होता है । उसके उपरांतऑडिट प्रक्रिया पूर्ण करनी होती है जिसकी अंतिम ऑडिट फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ऑडिट एजेंसी द्वारा पूर्ण किया जाता है उसके उपरांत ही फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा हाइजीन रेटिंग ऑल इंडिया लेवल प्रमाण पत्र जारी होता है ।
देहरादून में कुमार स्वीट्स एवं कुमार कैटरिंग सहित एयरोडाइन रेस्टोरेंट आईटीसी फार्च्यून रिजल्ट मसूरी को फाइव स्टार हाइजीन रेटिंगप्रमाण पत्र मिले हैं जोकि एक्सीलेंट कैटेगरी के अंतर्गत है । जनपद देहरादून के लिए उत्तराखंड खाद्य सुरक्षा औषधि प्रशासन विभाग द्वारा 80 हाई रिस्क फूड कैटेगरी खाद्य कारोबार प्रतिष्ठान का लक्ष्य 31 मार्च तक रखा गया है जिसमें बेकरी स्वीट शॉप डेरी सहितकाफी प्रतिष्ठानों द्वारा एफएसएसएआई के पोर्टल मेंआवेदन किया गया है जो की अभी हाइजीन रेटिंग एसेसमेंट कीप्रक्रिया में है ।
जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री पीसी जोशी द्वारा सभी हाई रिस्क फूड कैटेगरी कारोबार प्रतिष्ठान स्वीट शॉप डेरी मीट शॉप रेस्टोरेंट संचालकों से फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पोर्टल में हाइजीन रेटिंग हेतु ऑनलाइन आवेदन किए जाने की अपील की गई है । जिससे कि सेफ एवं हाइजीन फूड सभी नागरिकों को सुनिश्चित किया जा सके त्योहारी सीजन को देखते हुए जनपद में अलग-अलग स्थानों पर चेकिंग अभियान चलाया गया है और फूड सेफ्टी सैंपल मैनेजमेंट सिस्टम के तहत फूड सैंपलिंग की जा रही है । त्योहारी सीजन में 49 विभिन्न खाद्य वस्तुओं के सैंपल जांच हेतु लैब में भेजे गए हैं । लैब द्वारा रिपोर्ट समय पर मिल रही है इस सप्ताह में 17 खाद्य वस्तुओं की रिपोर्ट नेगेटिव प्राप्त हुई है । जिसमें खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 के तहत संबंधित विक्रेताओं को नोटिस भेज कर विधिवत कार्रवाई की जा रही है ।
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