रूद्रप्रयाग । विकासखंड जखोली के सभागार में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में विधिक शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में उपस्थित जनमानस को शिक्षा का अधिकार अधिनियम, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, दहेज प्रतिषेध अधिनियम, घरेलू हिंसा अधिनियम के साथ-साथ महिलाओं व बच्चों से संबंधित भरण-पोषण आदि की कानूनी जानकारी दी गई।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव व सिविल जज (सी0डि0) श्रीमती अनामिका सिंह ने शिविर की अध्यक्षता करते हुए कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को कानून की जानकारी होनी आवश्यक है। ताकि उनके अधिकारों का उलंघन करने पर वे आवाज उठा सकें। उन्होंने बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का मुख्य उद्देश्य समाज में आर्थिक रूप से कमजोर व अक्षम व्यक्तियों को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराना है। साथ ही कोई व्यक्ति अपनी अक्षमता के कारण न्याय पाने से वंचित न रह पाए।
इस अवसर पर उप जिलाधिकारी जखोली परमानंद राम, खंड विकास अधिकारी जखोली रोशन लाल, समाज कल्याण अधिकारी सुनीता अरोड़ा, ज्येष्ठ प्रमुख जखोली नरेंद्र पंवार, रिटेनर अधिवक्ता श्रीमती यशोदा आदि सहित अन्य लोग मौजूद थे।
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