रुद्रप्रयाग।देवभूमि खबर। राज्य सूचना आयोग के दिशा-निर्देशानुसार प्रशिक्षक डाॅ वीएम ठक्कर एवं कुंवर सिंह रावत ने जिला सभागार में सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत एक दिवसीय कार्यशाला में जनपद स्तरीय लोक सूचना अधिकारियों एवं विभागीय अपीलीय अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया। प्रशिक्षकों ने सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 एवं उत्तराखण्ड सूचना का अधिकार नियमावली 2013 के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। साथ ही संबंधित अधिकारियांे से अपने-अपने कार्यालयों में सूचना के अधिकार से संबंधित कार्यो की जानकारी लेते हुए कार्यो में आने वाली कठिनाईयों को निस्तारित करने की जानकारी दी। कहा कि इस प्रक्रिया में समय की बाध्यतता महत्वपूर्ण है, जिसको दृष्टिगत रखते हुए समय के भीतर आवेदित सूचना को निस्तारित करें।
प्रशिक्षक डाॅ वीएम ठक्कर ने जानकारी देते हुए बताया कि उत्तराखण्ड सूचना का अधिकार नियमावली 28 जून 2016 से लागू हुई, जिसमें सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की अपेक्षा कुछ रियायतें दी गयी है। कहा कि सहायक लोक सूचना अधिकारी आवेदक के पत्र को प्रपत्र-1 में तैयार कर तीन दिन के अन्दर लोक सूचना अधिकारी को प्रस्तुत करेगा, जबकि सूचना अगर धारित है तो लोक सूचना अधिकारी उसे आवेदनकर्ता को तीस दिन के अंदर उपलब्ध करायेगा और यदि विभाग से सम्बन्धित नही है, तो उसे पांच-सात दिन के अन्दर संबंधित विभाग को हस्तानान्तरण करेगा। कहा कि कई बार आवेदन कर्ता द्वारा एक ही विभाग से कई विभागों की सूचना मांग ली जाती है, ऐसी स्थिति में अपनी विभाग से संबंधित बिन्दुओं की सूचना देते हुए अन्य बिन्दुओं की सूचना के लिए सम्बन्धित को भी अवगत कराते हुए किसी एक विभाग को हस्तानान्तरण कर दे। प्रशिक्षक कुंवर सिंह रावत ने भी लोक सूचना अधिकार के अन्तर्गत धारा 02 (च), धारा 7-5 धारा 7-6, धारा 08-01(ज), धारा-9, धारा-11, के सम्बन्ध में विस्तार से जानकारी दी। इस अवसर पर प्रभारी अधिकारी मायादत्त जोशी, कोषाधिकारी गिरीश चन्द, तहसीलदार जयबीर राम बधानी सहित सभी विभागों के अपीलीय अधिकारी, लोक सूचना अधिकारी एवं सहायक लोक सूचना अधिकारी उपस्थित थे।