देहरादून। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को सचिवालय स्थित मीडिया सेंटर में पत्रकारों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि नगर निकाय क्षेत्रों के बाहर ढाई सौ वर्ग मीटर भूमि बिना अनुमति खरीदी जा सकती है, लेकिन कुछ लोग एक ही परिवार के अलग-अलग नामों से भूमि क्रय कर नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। ऐसे मामलों की जांच कराई जाएगी, और दोषियों की भूमि राज्य सरकार में निहित की जाएगी।
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि जिन्होंने व्यवसायिक उद्देश्यों जैसे पर्यटन और उद्योग के लिए भूमि ली है, लेकिन उसका उपयोग नहीं किया, उन पर भी कड़ी कार्रवाई होगी। वर्ष 2017 में किए गए भूमि क्रय नियमों के बदलावों का समीक्षा की जाएगी, और यदि आवश्यक हुआ तो इन्हें समाप्त किया जाएगा।
उन्होंने स्पष्ट किया कि यह कदम उत्तराखंड के मूल स्वरूप की सुरक्षा के लिए हैं, और जिनका निवेश राज्य की अर्थव्यवस्था व रोजगार में योगदान दे रहा है, उन्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सरकार भू कानून और मूल निवास के मुद्दों पर संवेदनशील है, और आगामी बजट सत्र में एक व्यापक भू कानून लाने के प्रयास में है।