खाद्य पदार्थों में गंदगी मिलाने पर होगी सख्त कार्रवाई,दोषियों पर 25 हजार से 1 लाख रुपये तक जुर्माना

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देहरादून। उत्तराखंड में हाल ही में खाद्य पदार्थों में थूक और गंदगी मिलाने की घटनाओं के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कड़ा रुख अपनाते हुए दोषियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री के निर्देशों के तहत खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग (FDA) ने एक विस्तृत एसओपी जारी की है। इसमें दोषियों पर 25 हजार से 1 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाने की व्यवस्था की गई है।

स्वास्थ्य सचिव और FDA के आयुक्त डॉ. आर. राजेश कुमार ने बताया कि खाद्य कारोबारियों को अपने कर्मचारियों के लिए फोटोयुक्त पहचान पत्र अनिवार्य रूप से जारी करना होगा और प्रतिष्ठानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने होंगे। साथ ही, मीट कारोबारियों को यह स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करना होगा कि उनके प्रतिष्ठान में हलाल या झटका मीट बेचा जा रहा है।

डॉ. आर. राजेश कुमार ने कहा कि खाद्य कारोबारियों को अपने कर्मचारियों से फेस मास्क, ग्लव्स और हेड गियर का उपयोग अनिवार्य रूप से कराना होगा। इसके अलावा, भोजन तैयार करने और परोसने वाले कर्मचारियों को स्वच्छता के मानकों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। किसी भी प्रकार की गंदगी फैलाने पर खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।

दंड और निर्देश के तहत खाद्य पदार्थों में गंदगी या अपशिष्ट मिलाने पर 25 हजार से 1 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। सभी खाद्य प्रतिष्ठानों में सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य होगा, और कर्मचारियों को फोटोयुक्त पहचान पत्र पहनना आवश्यक होगा। इसके अलावा, मीट कारोबारियों को यह स्पष्ट रूप से उल्लेख करना होगा कि वे हलाल या झटका मीट बेच रहे हैं। भोजन बनाने और परोसने वाले कर्मचारियों को स्वच्छता के मानकों का सख्ती से पालन करना होगा, जिसमें फेस मास्क, ग्लव्स और हेड गियर का उपयोग अनिवार्य है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने यह स्पष्ट किया है कि त्योहारों के सीजन में खाद्य सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होगी और कोई भी असामाजिक गतिविधि बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

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