जल और सीवर देयकों पर सरचार्ज माफी की अवधि बढ़ी, अब 31 मार्च 2025 तक मिलेगी राहत

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देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की घोषणा पर अमल करते हुए शासन ने प्रदेश के जल और सीवर उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। जल और सीवर के अवशेष देयकों के एकमुश्त भुगतान पर सम्पूर्ण सरचार्ज माफी की अवधि को अगले वर्ष 31 मार्च 2025 तक बढ़ा दिया गया है।

मुख्यमंत्री धामी ने आम उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए बीते नवंबर माह में जल और सीवर के अवशेष देयकों का 31 दिसंबर तक एकमुश्त भुगतान किए जाने पर विलंब शुल्क की धनराशि को शत-प्रतिशत माफ करने की घोषणा की थी। इस योजना का बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं ने लाभ उठाया है।

अब मुख्यमंत्री के निर्देश पर जल और सीवर के अवशेष देयकों के एकमुश्त भुगतान करने पर विलंब शुल्क की शत-प्रतिशत माफी की अवधि को पुनः बढ़ाकर 31 मार्च 2025 कर दिया गया है। इससे आम उपभोक्ताओं को आर्थिक राहत मिलेगी।

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