देहरादून। मसूरी नगर पालिका परिषद में बिना पद सृजन के नियमों का उल्लंघन करते हुए कार्यरत नगर स्वास्थ्य अधिकारी को जिलाधिकारी सविन बंसल ने तत्काल प्रभाव से उनके मूल पद पर कार्यमुक्त कर दिया है। डीएम ने मुख्य चिकित्साधिकारी को निर्देश दिया है कि संबंधित अधिकारी तीन दिनों के भीतर अपने मूल पद पर योगदान दें। ऐसा न करने की स्थिति में सेवा में व्यवधान मानते हुए उनकी सेवा पुस्तिका में अंकन किया जाएगा और वेतन आहरण पर रोक लगा दी जाएगी।
वर्ष 2021 से नगर स्वास्थ्य अधिकारी मसूरी में अनाधिकृत रूप से कार्यरत थे। उनके कार्यशैली को लेकर लगातार जनशिकायतें मिल रही थीं। डीएम को यह भी सूचना प्राप्त हो रही थी कि निकाय चुनावों के दौरान उनके कारण अधिकारियों के कार्य विभाजन में व्यवधान उत्पन्न हो रहा है।
उप जिलाधिकारी और प्रशासक, नगर पालिका परिषद मसूरी ने भी स्वास्थ्य अधिकारी की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए थे। इसके अलावा, स्थानीय जनता को परेशान करने और चुनावी प्रक्रिया में अड़चन डालने की शिकायतें भी प्राप्त हो रही थीं।
जांच में पाया गया कि नगर स्वास्थ्य अधिकारी को नगर पालिका परिषद मसूरी में नियुक्ति के लिए न तो कोई मांग थी और न ही इस पद का सृजन किया गया था। इसके बावजूद डीजी स्वास्थ्य द्वारा उन्हें नियम विरुद्ध तरीके से यहां तैनात किया गया था।
जिलाधिकारी ने यह भी स्पष्ट किया है कि संबंधित अधिकारी यदि तीन दिनों के भीतर अपने मूल पद पर योगदान नहीं करते हैं, तो इसे सेवा व्यवधान माना जाएगा। इसके तहत उनकी सेवा पुस्तिका में अंकन किया जाएगा और वेतन पर भी रोक लगा दी जाएगी।
जिलाधिकारी सविन बंसल के इस कड़े कदम से प्रशासन में पारदर्शिता और अनुशासन बनाए रखने का संदेश गया है। उन्होंने कहा कि सरकारी तंत्र में अनियमितता और लापरवाही को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।