रिश्वतखोरी के मामले में राष्ट्रीय अभिलेखागार के पूर्व अभिलेखपाल को तीन साल की कठोर कैद

अहमदाबाद। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की अदालत ने रिश्वतखोरी के एक मामले में राष्ट्रीय अभिलेखागार, जयपुर के पूर्व अभिलेखपाल सतधारी लाल साहू को तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
सीबीआई के अनुसार, यह मामला 26 दिसंबर 2012 को दर्ज किया गया था। आरोप था कि राष्ट्रीय अभिलेखागार के रिकॉर्ड केंद्र, झालाना डूंगरी, जयपुर में तत्कालीन अभिलेखपाल सतधारी लाल साहू ने शिकायतकर्ता से राजकोट के पुराने सीआरओ सर्वे रिकॉर्ड की प्रतियां और पुराने ब्रिटिश भूमि अभिलेखों से संबंधित एक फाइल उपलब्ध कराने के बदले 15 हजार रुपये की रिश्वत मांगी थी।
शिकायत के आधार पर सीबीआई ने जाल बिछाया और आरोपी को शिकायतकर्ता से 15 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। इसके बाद 26 दिसंबर 2012 को उसे गिरफ्तार किया गया। सीबीआई ने आरोपी के कार्यालय और आवास पर तलाशी भी ली।
जांच पूरी होने के बाद सीबीआई ने 28 जून 2013 को आरोपी के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया। मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए तीन साल के कठोर कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।


