जनहित में लेटलतीफी नहीं बर्दाश्त, डीएम एक्ट में होगी कार्यवाहीः जिलाधिकारी

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देहरादून ।जिलाधिकारी सविन बंसल ने कहा कि जनहित से जुड़े विषयों में देरी करने वाले विभागों पर डीएम एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने आईएसबीटी और रिस्पना ड्रेनेज सिस्टम के सुधार कार्यों को मानसून से पहले युद्धस्तर पर पूरा करने के निर्देश दिए।

जिलाधिकारी ने एनएच अधिकारियों को निर्देश दिया कि आईएसबीटी पर सड़क चौड़ीकरण और ड्रेनेज सुधार के लिए भूमि अधिग्रहण प्रस्ताव एक सप्ताह में तैयार करें। देरी पर उन्होंने नाराजगी जताते हुए सख्त चेतावनी दी।

बरसाती पानी की समस्या को देखते हुए जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि किसी भी संस्थान की जमीन का उपयोग कर डीएम एक्ट के तहत अस्थायी कच्चा ड्रेनेज बनाया जाए।

महिलाओं की सुविधा के लिए शहर में 5 स्थानों पर पिंक शौचालय और पिंक बूथ स्थापित किए जाएंगे। यातायात सुविधाओं के सुधार हेतु नई ट्रैफिक लाइट्स लगाने और पुरानी की मरम्मत के निर्देश भी दिए गए।

जिलाधिकारी ने कहा कि शहर में मूलभूत सुविधाओं के विस्तार और सुधार के लिए धन की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। संबंधित विभागों को तय समय में कार्य पूरा करने के निर्देश दिए।

बैठक में अपर नगर आयुक्त नगर निगम बीर सिंह बुदियाल, नगर मजिस्ट्रेट प्रत्युष सिंह, उप जिलाधिकारी हरिगिरि, शालिनी नेगी, पुलिस क्षेत्राधिकारी अनिल जोशी, अधि.अभि सिंचाई राजेश लांबा, अधि.अभि लोनिवि जितेन्द्र कुमार त्रिपाठी, एनएच, एनएचआई आदि सम्बन्धित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

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