देहरादून। डीजीपी श्री अभिनव कुमार ने हाल में हुई सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए निदेशक यातायात, दोनों रेंज प्रभारी और समस्त एसएसपी/एसपी को सख्त निर्देश जारी किए हैं। हाल ही में अल्मोड़ा में क्षमता से अधिक यात्रियों के कारण बस दुर्घटना और देहरादून में इनोवा कार की ओवरस्पीडिंग के कारण हुई दुर्घटनाओं में भारी जनहानि हुई। इन घटनाओं के मद्देनजर राज्य में सड़क दुर्घटनाओं के प्रमुख कारणों जैसे शराब पीकर वाहन चलाना, ओवरलोडिंग, रेड लाइट जम्प, नाबालिग द्वारा वाहन चलाना, प्रतिस्पर्धात्मक ड्राइविंग और मोबाइल का उपयोग करते हुए वाहन चलाने पर कड़ी निगरानी के निर्देश दिए गए हैं।
डीजीपी द्वारा दुर्घटनाओं को रोकने के लिए विशेष निरोधात्मक कार्यवाहियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं, जिनमें देर रात तक चलने वाले बार-पब के लाइसेंस की जांच, सार्वजनिक स्थानों पर शराब सेवन करने वालों पर सख्त कार्यवाही, सीसीटीवी कैमरों की पर्याप्त स्थापना और उनका नियमित रखरखाव, तथा पुलिस कंट्रोल रूम द्वारा सीसीटीवी की सतत निगरानी शामिल हैं। साथ ही, सड़क पर पर्याप्त साइन बोर्ड लगाने, हॉट-स्पॉट्स पर निगरानी की व्यवस्था, और अन्य विभागों के साथ समन्वय बनाकर जरूरी कार्यवाही करने के निर्देश भी दिए गए हैं।
इसके अलावा, डीजीपी ने कानूनी कार्यवाहियां तेज करने पर भी जोर दिया है। इसके तहत नशे में वाहन चलाने पर एल्कोमीटर की मदद से जांच कर संबंधित धारा के तहत कार्रवाई की जाएगी। ओवर स्पीड वाहन चालकों पर रडार गन की मदद से कार्यवाही होगी। सवारी वाहनों में क्षमता से अधिक यात्री पाए जाने और माल वाहनों में ओवरलोडिंग के मामलों में भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। नाबालिग द्वारा वाहन चलाने पर संरक्षक के खिलाफ कार्रवाई होगी, और मोबाइल के उपयोग, खतरनाक ड्राइविंग और रेड लाइट जम्प पर भी जुर्माना लगेगा।
डीजीपी ने दुर्घटना के बाद की कानूनी कार्यवाही पर भी जोर दिया है। इसके तहत सार्वजनिक मार्ग पर अनधिकृत वाहन चलाने, लापरवाही से वाहन चलाने और दुर्घटना में जनहानि होने पर संबंधित धाराओं के तहत कार्यवाही की जाएगी। साथ ही, बार और पब संचालकों के लिए निर्देश दिए गए हैं कि वे नशे में व्यक्ति को वाहन चलाने से रोकें, और परिजनों को सूचित कर उनकी सुरक्षित घर वापसी सुनिश्चित करें। यदि परिजनों से संपर्क न हो सके तो पुलिस वाहन के माध्यम से उनकी सहायता की जाए। निर्देशों का पालन न करने पर बार लाइसेंसधारकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
डीजीपी ने गृह सचिव से जिलाधिकारियों को भी इन निर्देशों के पालन हेतु आदेश जारी करने का अनुरोध किया है। ऐसे कड़े कदम उठाकर सड़क दुर्घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने की उम्मीद है।
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