निदेशक यातायात मुख्तार मोहसिन ने की राज्य यातायात व्यवस्था एवं सड़क सुरक्षा की समीक्षा,दिए आवश्यक दिशा निर्देश

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देहरादून।  पुलिस महानिरीक्षक/निदेशक यातायात  श्री मुख्तार मोहसिन ने राज्य की यातायात व्यवस्था एवं सड़क सुरक्षा के सम्बन्ध में समीक्षा बैठक वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की ।

उक्त गोष्ठी में जनपदों में यातायात व्यवस्था के अन्तर्गत प्रवर्तन ,ई-चालान और टोइंग द्वारा की गई कार्यवाही,  घटित दुर्घटनाओं के कारण,दुर्घटना के बाद उठाये गये कदम एवं भविष्य में दुर्घटना मुक्त यातायात के उपाय  विषयों पर चर्चा की गई।

इस अवसर पर पुलिस महानिरीक्षक/निदेशक यातायात ने निर्देश देते हुए कहा कि

  1. आई-आरएडी के माध्यम से दुर्घटना आकड़ों का फीड: राज्य में दुर्घटना के आकड़ों को आई-आरएडी के माध्यम से फीड किया जा रहा है। दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु इंटरसेप्टर एवं हाईवे ट्रैफिक पैट्रोल यूनिट को दुर्घटना घटित होने वाले समय के अनुसार तैनात किया जाएगा। साथ ही, इन वाहनों में जीपीएस सिस्टम लगाया जाएगा और सभी वाहनों को 112 से लिंक किया जाएगा।
  1. हिट एण्ड रन वाहन दुर्घटना योजना का प्रचार-प्रसार:जनपदों को हिट एंड रन वाहन दुर्घटना योजना का प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए गए। इस योजना के अंतर्गत, यदि दुर्घटना कारित करने वाला वाहन अज्ञात है और एक माह तक पता नहीं चल पाता है, तो थानाध्यक्ष/विवेचक द्वारा घायल या मृतक के प्रतिनिधि को लिखित में सूचना दी जाएगी।
  • योजना के तहत पीड़ितों को 30 दिन बाद तत्काल मुआवजा दावे हेतु सूचित किया जाएगा।
  • योजना के अंतर्गत मुआवजा राशि निम्न प्रकार है:
    • मृत्यु होने पर 2,00,000/- रुपये
    • घायल व्यक्ति को 50,000/- रुपये
  1. ड्रोन सर्विस का प्रयोग:
  • राज्य के सभी जनपदों में यातायात प्रबन्धन एवं प्रवर्तन की कार्यवाही में ड्रोन सर्विस का प्रयोग किया जाएगा।
  • मुख्य-मुख्य यातायात वाले नगरों की सूची तैयार कर उन स्थानों पर ड्रोन से निगरानी की जाएगी।
  1. बिना हेलमेट वाहन का प्रयोग:दिनांक 10.03.2024 को मुख्य सचिव द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार, बिना हेलमेट वाहन का प्रयोग करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी। पिलियन राइडर के लिए भी हेलमेट पहनना अनिवार्य है।
  • बिना हेलमेट वाहन का प्रयोग करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी।
  • पिलियन राइडर के लिए भी हेलमेट पहनना अनिवार्य है।
  • उल्लंघन करने पर मोटर वाहन अधिनियम 1988 यथा संशोधित मोटरयान (संशोधित) अधिनियम 2019 की धारा 194(D) के तहत कार्यवाही की जाएगी।
  1. नाबालिग द्वारा वाहन चलाने वालों के विरुद्ध अभियान:निदेशक यातायात ने पुणे वाली घटना का सन्दर्भ देते हुए बताया कि हमारे राज्य में भी नाबालिग द्वारा वाहन चलाने वालों के विरुद्ध अभियान चलाकर लगातार कार्यवाही की जाएगी।
  • राज्य में नाबालिग द्वारा वाहन चलाने वालों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जाएगी।

इस समीक्षा बैठक में यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं। उम्मीद है कि इन कदमों से राज्य की सड़क सुरक्षा में सुधार होगा और दुर्घटनाओं की संख्या में कमी आएगी।

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