पौड़ी।शादी से पहले “सेफ सफर ऐप” पर रजिस्ट्रेशन अनिवार्य जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने सड़क सुरक्षा समिति की मासिक बैठक में निर्देश दिए कि शादियों के लिए बुक किए गए वाहनों का “सेफ सफर ऐप” के माध्यम से रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा। आरटीओ को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया कि रजिस्ट्रेशन नहीं करने वाले वाहन स्वामियों पर सख्त कार्रवाई की जाए। पटवारियों को शादी में चलने वाले वाहनों का रजिस्ट्रेशन चेक करने का दायित्व सौंपा गया है।
जिलाधिकारी ने ओवरलोडिंग और नशे में वाहन चलाने पर सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए। उन्होंने आरटीओ, पुलिस और उपजिलाधिकारियों को निर्देश दिया कि इन नियमों का उल्लंघन करने वालों पर तत्काल कार्रवाई की जाए। इसके अतिरिक्त, हेलमेट न पहनने और तेज रफ्तार से वाहन चलाने वालों के खिलाफ चालान की प्रक्रिया तेज करने का भी आदेश दिया।
बैठक में जिलाधिकारी ने उपजिलाधिकारी स्तर पर रोड सेफ्टी कमेटी बनाने के निर्देश दिए। इस कमेटी में ब्लॉक स्तर के उच्च अधिकारियों को शामिल किया जाएगा। कमेटी का कार्य असुरक्षित मोटर मार्गों की पहचान कर उन स्थानों पर समय रहते सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करना होगा।
आरटीओ ने जानकारी दी कि टैक्सी और मैक्सी वाहन “सेफ सफर ऐप” के माध्यम से सीधे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जबकि बसों को शादी से पूर्व आरटीओ कार्यालय से अस्थायी परमिट लेना होगा। इसके बाद “सेफ सफर ऐप” पर रजिस्ट्रेशन आवश्यक होगा।
परिवहन विभाग ने जनवरी से अक्टूबर तक 35,112 चालान और पुलिस विभाग ने 30,908 चालान किए हैं। इन आंकड़ों से सड़क सुरक्षा नियमों के उल्लंघन की गंभीरता को दर्शाया गया।
बैठक में संयुक्त मजिस्ट्रेट दीपक रामचंद्र सेठ, आरटीओ द्वारिका प्रसाद, अधिशासी अभियंता लोनिवि दिनेश बिजल्वाण, अधिशासी अभियंता बैजरो लोकेश कुमार, और आपदा प्रबंधन अधिकारी दीपेश काला सहित अन्य अधिकारी वर्चुअल माध्यम से उपस्थित रहे।