मुख्य शिक्षा अधिकारी अशोक कुमार सिंह पर भ्रष्टाचार के आरोप सिद्ध, विशेष न्यायालय ने 25,000 रुपये जुर्माना लगाया

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देहरादून। वर्ष 2017 में रिश्वत लेने के आरोप में फंसे मुख्य शिक्षा अधिकारी अशोक कुमार सिंह को विशेष न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण हल्द्वानी ने दोषी करार देते हुए 25,000 रुपये जुर्माना लगाया है। यह मामला तब सामने आया था जब एक शिकायकर्ता रिजवानुर्रहमान ने आरोप लगाया कि अल्मोड़ा में हाईस्कूल से संबंधित कार्य हेतु श्री अशोक कुमार सिंह ने 15,000 रुपये रिश्वत मांगी थी।

ट्रैप टीम ने 28 अप्रैल 2017 को उन्हें रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया था। इसके बाद मामले की जांच और अभियोजन प्रक्रिया के तहत आरोप प्रमाणित पाए गए। विशेष न्यायालय ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(2) और 13(1)(डी) के तहत दोष सिद्ध करते हुए उन्हें सजा सुनाई।

उत्तराखंड सतर्कता अधिष्ठान ने इस मामले को सफलता पूर्वक अंजाम तक पहुंचाया और जनता से अपील की है कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध सतर्क रहें तथा किसी भी अनियमितता की सूचना हेल्पलाइन नंबर 1064 पर दें।

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