हरिद्वार। हरिद्वार के रोशनाबाद जिला कारागार से दो सिद्धदोष कैदी, पंकज और रामकुमार, फरार हो गए। इस घटना के बाद प्यारेलाल आर्य, प्रभारी कारापाल जिला कारागार, ने थाना सिडकुल में रिपोर्ट दर्ज करवाई, जिस पर धारा 262 BNS के तहत मु0अ0स0 534/2024 पंजीकृत किया गया। फरार कैदियों को पकड़ने के लिए पुलिस ने जांच शुरू की, जिसका नेतृत्व थाना सिडकुल के SO कर रहे थे।
जांच के दौरान, पुलिस को पता चला कि सुनील पुत्र बालेश, निवासी लेबर कॉलोनी सेक्टर 2 BHEL, थाना रानीपुर, हरिद्वार, ने फरार कैदियों पंकज और रामकुमार को आश्रय दिया था, जबकि उसे इस बात की जानकारी थी कि दोनों जेल से फरार हो चुके हैं। इसके बावजूद, सुनील ने दोनों कैदियों को शरण दी और उनकी मदद की। पुलिस द्वारा पुख्ता सबूत मिलने पर सुनील को 14 अक्टूबर 2024 को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके खिलाफ धारा 55, 58, और 253 BNS के तहत कार्रवाई की गई।
एसएसपी ने इस घटना पर कड़ा रुख अपनाते हुए स्पष्ट किया कि अपराधियों की मदद करना भी एक गंभीर अपराध है और इसमें शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में जो भी व्यक्ति दोषियों का साथ देगा, उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उसे जेल जाना ही पड़ेगा।
गिरफ्तार किए गए सुनील की उम्र 40 वर्ष है और वह हरिद्वार के रानीपुर थाना क्षेत्र के लेबर कॉलोनी सेक्टर 2 BHEL का निवासी है। पुलिस अब फरार कैदियों की तलाश में जुटी है और उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही उन्हें भी पकड़ा जाएगा।
हरिद्वार पुलिस का यह अभियान यह संदेश देता है कि अपराधियों की मदद करने वाला कोई भी व्यक्ति कानून की नजर से बच नहीं सकता।
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