उत्तराखंड सचिवालय समीक्षा अधिकारी संघ की मुहिम का असर शिथिलीतीकरण का प्रस्ताव 28 की कैबिनेट मे : राजेंद्र रतूडी

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देहरादून । कार्मिक विभाग की अधिसूचना संख्या 1674 दिनांक 23 नवंबर 2010 के द्वारा उत्तराखंड सरकारी सेवक पदोन्नति के लिए अहरकारी सेवा में शिथिलीतीकरण नियमावली 2010 के प्रविधान के अनुसार यदि कोई पद पदोन्नति से भरा जाता है तो ऐसी पदोन्नति के लिए यथास्थिति निम्नतर पद या पदो पर कोई निश्चित नयूनतम सेवा अवधि विहित हो तो पात्रता के क्षेत्र मे अपेक्षित सख्या मे पात्र वयक्ति उपलब्ध न हो तो प्रशानिक विभाग कार्मिक विभाग के परामर्श से यथास्थिति उक्त निम्नतर पद पद या पदो पर यथानिर्धारित परिवीक्षा अवधि को छोड़कर ऐसी विहित नयूनतम सेवा अवधि मे पचास प्रतिशत तक शिथिलीतीकरण का लाभ कार्मिकों के लिए पूरे सेवाकाल मे केवल एक बार के लिए अनुमन्य किया गया था, लेकिन वर्ष 2016 मे आई ए एस एव पी सीएस अधिकारियों के बीच विवाद के कारण शासनादेश दिनाक 14 अक्टूबर 2016 के द्वारा कार्मिकों के सेवा संबन्धी विषयो यथा शिथिलीतीकरण स्थानापन, पदोन्नतिया सेवा नियमावली मे एकरूपता लाने, एव सीधी भर्ती के विभिन्न पदो के सोपानो हेतु समान रूप से पात्रता अवधि निर्धारित कर नियमावली तैयार किये जाने आदि के विधिक वित्तीय, पहलुओ पर विचार कर संस्तुति देने हेतु समिति का गठन किया गया शासनादेश दिनांक 04 सितंबर 2017 के द्वारा शिथिलीतीकरण पर रोक लगाते हुए समिति के अंतिम निर्णय लिये जाने तक स्थागित रखा गया । नियमावली के स्थागित होने के कारण सचिवालय एव प्रदेश के समस्त कार्मिक इस लाभ वचित है हाइकोर्ट नैनीताल द्वारा भी इस नियमावली को बहाल किये जाने हेतु मार्च 2018 मे निदेशित किया गया ।

कार्मिकों की इस महत्वपूर्ण माग को उतराखंड सचिवालय समीक्षा अधिकारी सघ ने प्रमुखता से उठाते हुए कार्मिक सचिव, सचिव वित्त/गोपन के समक्ष प्रभावी ढग से अपना रखा, साथ ही जनप्रतिनिधियो, मा मंत्रिगणो के स्तर से दबाव बनाया, दिनांक 07 जुलाई 2021को मुख्यमंत्री से मिलकर प्रकरण के समबन्ध मे विस्तारपूर्वक चर्चा की ।

अध्यक्ष जीतमणी पैन्यूली महासचिव प्रमोद कुमार एव सचिवालय सघ के पूर्व महासचिव राकेश जोशी ने बताया कि एक तरफ नियमावली मे रोक लगा रखी है वही गुपचुप तरीक़े से उच्च अधिकारियों को शिथिलतीकरण का लाभ दिया जा रहा है, जो कि नयायसगत नही है, सघ के उपाध्यक्ष श्री राजेन्द्र रतूडी द्वारा सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के चाही गयी सूचना के अंतर्गत प्राप्त 13 पृष्टों की सूचना से विदित है कि उतराखणड नागरिक, उपभोक्ता मामले विभाग, मे उप विपणन अधिकारी, श्री नरेश सेमवाल को दिनांक 30 अप्रैल 2020 के द्वारा विपणन नियमावली 2013, के नियम -28, सेवा शर्तो मे शिथिलता प्रदान करते हुए कार्मिक. विभाग द्वारा शिथिलीकरण दिया गया, तदोपरान्त उक्त अधिकारी को मुख्य विपणन अधिकारी लेवल -13 के पद पर पदोन्नति की गयी, सघ ने इसको आधार बनाकर सक्षम अधिकारियो पर दबाव बनाया परिणामस्वरूप कार्मिक/गोपन विभाग द्वारा प्रस्ताव तैयार कर 28 अक्टूबर को कैबिनेट बैठक मे मंत्रिमंडल के समक्ष लाय जा रहा है कार्मिक हितो के सघर्ष के क्रम मे समीक्षा अधिकारी सघ की बहुत बडी कामयाबी है ।

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