उत्तरकाशी ।विकास भवन सभागार कक्ष में मुख्य विकास अधिकारी पीसी डंडरियाल की अध्यक्षता में ‘‘वीरचन्द्र सिंह गढवाली पर्यटन स्वरोजगार योजना’’ दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास होम- स्टे विकास योजना के तहत आवेदनकर्ताओं का साक्षात्कार लिया गया ।
वाहन मद (वाहन क्रय) में प्राप्त 05 नये आवेदनों में से साक्षात्कार में उपस्थित 04 आवेदकों की योजना पर जिला स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा संस्तुति प्रदान की गई l एवं 01 आवेदन को निरस्त किया गया । गैरवाहन मद (होटल निर्माण) में प्राप्त 01 नये आवेदन मे से साक्षात्कार में उपस्थित 01 आवेदक की योजना पर समिति द्वारा संस्तुति प्रदान की गई है।
वीरचन्द्र सिंह गढवाली पर्यटन स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक/ग्रामीण बैक/सहकारी बैंकों के माध्यम से वित्त पोषण किये जाने का प्राविधान है। उक्त योजना के अन्तर्गत निहित प्राविधानों के तहत आवेदक की योजना लागत का 12.5 प्रतिशत की धनराशि मार्जिन मनी के रूप में आवेदक द्वारा जमा किये जाने के बाद ही बैंक योजना को वित्त पोषण किया जाता है।
पर्वतीय क्षेत्रों में (गैरवाहन मद में) 33 प्रतिशत अथवा 15.00 लाख अधिकतम में से जो भी कम हो तथा वाहन मद में 25 प्रतिशत अथवा अधिकतम 10.00 लाख में जाने का प्राविधान किया गया हैं। इसके अतिरिक्त उत्तराखण्ड शासन पर्यटन अनुभाग द्वारा अधिसूचना के माध्यम से ‘‘वीरचन्द्र सिंह गढवाली पर्यटन स्वरोजगार योजना (संशोधन) नियमावली, 2020’’ लागू की गई है, जिसमें प्रदेश के मार्गो पर संचालन हेतु एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम 50 बसों/इलैक्ट्रिक बसों के क्रय हेतु पूंजी संकर्म की लागत के 50 प्रतिशत, किन्तु अधिकतम रू0 15.00 लाख की राजकीय सहायता प्रदान किये जाने हेतु उक्त नियमावली लागू की गई है।
जानकारी देते हुए जिला पर्यटन विकास अधिकारी प्रकाश खत्री ने बताया कि ‘‘‘दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास होम-स्टे विकास योजना’’ के अन्तर्गत पर्यटन कार्यालय को प्राप्त कुल 13 आवेदन की ऋण पत्रावली के सम्बन्ध में जिला चयन समित द्वारा साक्षात्कार किया गया । जिसमें कुल प्राप्त 13 आवेदन पत्रों मे से समिति द्वारा 08 आवेदकों की ऋण पत्रावली पर स्वीकृति/अनुमोदन प्रदान किया गया तथा 03 आवेदकों के बैंक सम्बन्धि आवश्यक के0वाई0सी0 दस्तावेज एवं भूमि सम्बन्धित अभिलेख पूर्ण न होने के फलस्वरूप समिति द्वारा आगामी बैठक में सम्मिलित किये जाने का निर्णय लिया गया है । तथा 02 आवेदक बैठक में अनुपस्थित होने के फलस्वरूप उक्त आवेदकों को आगामी बैठक में सम्मिलित किये जाने का निर्णय लिया गया है।