सार्वजनिक स्थान पर थूकने व मास्क न पहनने पर होगी सख्त कार्रवाई

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अल्मोड़ा।देवभूमि खबर। जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने बताया कि कोराना वायरस संक्रमण के मददेनजर गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा लाॅक डाउन की अवधि को 03 मई तक विस्तारित किया गया जिसके क्रम में जनपद में भी लाॅक डाउन की अवधि को 03 मई तक विस्तारित करते हुए गृह मंत्रालय द्वारा जारी विस्तृत गाइड लाईन के अनुरूप कार्य करने के निर्देश प्राप्त हुए है। उन्होंने बताया कि दिनाॅंक 20 अपै्रलए 2020 से सार्वजनिक स्थान पर थूकना उत्तराखण्ड कूड़ा फेकना एवं थूकना प्रतिषेध अधिनियम 2016 के प्राविधानों के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा तथा यदि कोई ऐसा करता पाया गया तो उसके विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। शराबए गुटकाए तम्बाकू एवं इनसे बने उत्पादों आदि की बिक्री पूर्णरूप से प्रतिबन्धित रहेगी। समस्त सार्वजनिक स्थलों एवं कार्यालयों में प्रत्येक आम जन तथा अधिकारियों एवं कर्मचारियों के द्वारा मास्क को पहनना अनिवार्य होगा उल्लघंन की स्थिति में वैधानिक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। कोई भी व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान को आवागमन करता हैए किसी सार्वजनिक स्थल या कार्यस्थल पर है तो उसे सोशल डिस्टेडिंग और आईसोलेशन मेजर्स के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालयए उत्तरखण्ड शासन द्वारा जारी दिशा.निर्देशों का पालन करना आवश्यक होगा।जिलाधिकारी ने बताया कि किसी भी सार्वजनिक स्थल पर 05 या उससे अधिक व्यक्तियों का एकत्रित होना प्रतिबंधित होगा। किसी भी शादी समारोह या अंत्येष्टि आदि के कार्यक्रमों हेतु सम्बन्धित उप जिला मजिस्टेªट की अनुमति आवश्यक होगी। शादी समारोह में प्रति पक्ष यवरध्वधूद्ध 05 से अधिक तथा अन्तिम संस्कार हेतु 20 से अधिक व्यक्तियों की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी। किसी भी प्रकार के बड़े समारोहए बैठकेंए गोष्ठियोंए प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रतिबन्धित रहेंगे। सभी कृषि मशीनरीए स्पेयर पार्ट्स तथा इनकी मरम्मतए कीटनाशकए उर्वरक एवं बीज विक्रय हेतु प्रतिष्ठान लाॅकडाउन हेतु निर्धारित समयावधि में सोशल डिस्टेडिंग और आईसोलेशन मेजर्स का ध्यान रखते हुए खुले रहेंगे। कटाई एवं बुवाई से सम्बन्धित मशीनों के आवागमन हेतु सम्बन्धित उप जिला मजिस्ट्रेट से अनुमति लेनी आवश्यक होगी। चाय बगानों में वृक्षारोपण तथा प्रसंस्करण के कार्य किये जा सकेंगे लेकिन श्रमिकों की संख्या 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी तथा कार्य करते समय सोशल डिस्टेडिंग और आईसोलेशन मेजर्स हेतु निर्गत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।उन्होंने बताया कि दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादए दुग्ध उत्पादों का संग्रहए प्रसंस्करणए तिवरण व बिक्री एवं आपूर्ति हेतु परिवहन सम्बन्घित उपजिला मजिस्ट्रेट से अनुमति प्राप्त कर किया जा सकेगा। पशुपालन फार्मए मुर्गी पालन व अन्य पशुपालन हेतु गतिविधियाॅ का संचालन सम्बन्धित उपजिला मजिस्ट्रेट से अनुमति प्राप्त कर किया जा सकेगा। सामाजिक दूरी तथा मास्क का सख्ती से पालन करते हुए मनरेगा के समस्त कार्यों का संचालन किया जा सकेगा। कार्यालयों में भोजनावकाश के दौरान सोशल डिस्टेडिंग और आईसोलेशन मेजर्स हेतु निर्गत शासनादेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। सभी सिनेमा हाॅलए माॅलए शाॅपिंग काॅम्प्लेक्सए व्यायामशालाए स्पोर्टसए काॅम्प्लेक्सए स्विमिंग पुलए मनोरंजन पार्कए थिएटरए बार और आॅडिटोरियमए असेंबली हाॅल बन्द रहेंगे तथा किसी भी प्रकार की गतिविधि प्रतिबन्धित रहेगी। सभी धार्मिक स्थलध्पूजा स्थल जनता के लिए प्रतिबन्धित रहेंगे तथा धार्मिक समारोहों पर सख्त प्रतिबन्ध रहेगा। सभी सामाजिकए राजनैतिकए खेलए मनोरंजनए शैक्षणिकए सांस्कृतिकए धार्मिक कार्यों तथा अन्य समारोह प्रतिबन्धित रहेंगे। ग्राम पंचायत स्तर पर सरकार द्वारा अनुमोदित काॅमन सर्विस सेन्टर खुले रहेंगे।

देवभूमि खबर

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