पंचायत चुनाव 2025: प्रचार खर्च, पेड न्यूज और मीडिया गतिविधियों पर प्रशासन की सख्त निगरानी

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रुद्रप्रयाग। त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन-2025 को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रचार, खर्च और मीडिया से जुड़ी गतिविधियों पर सख्त निगरानी रखने के निर्देश जारी किए हैं। आयोग द्वारा 19 जून 2025 को जारी दिशा-निर्देशों के तहत जनपद रुद्रप्रयाग में भी आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है।

प्रत्येक उम्मीदवार को अपने चुनाव प्रचार में किए गए संपूर्ण खर्च का स्पष्ट और विधिवत लेखा-जोखा रखना अनिवार्य किया गया है। यह खर्च निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करना होगा, जिसकी पुष्टि संबंधित अधिकारी करेंगे।

आयोग ने निर्देश दिए हैं कि प्रचार अभियान में पेड न्यूज, एडवर्टोरियल्स (विज्ञापन रूपी समाचार), इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर प्रसारित सर्वे एवं ऐसी अन्य गतिविधियों पर विशेष सतर्कता बरती जाए। यदि कोई प्रत्याशी या उसके समर्थक इस तरह की सामग्री का प्रकाशन या प्रसारण करते हैं, तो उसकी लागत को प्रत्याशी के चुनावी खर्च में शामिल किया जाएगा।

जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा एक मीडिया मॉनिटरिंग सेल गठित की गई है, जो समाचार पत्रों, टीवी चैनलों, सोशल मीडिया और अन्य प्रचार माध्यमों पर निरंतर निगरानी रखेगी। नियम विरुद्ध प्रचार या पेड न्यूज की सूचना मिलने पर त्वरित रूप से संबंधित प्रकरण आयोग को भेजा जाएगा और वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

प्रशासन ने आम जनता, मीडिया संस्थानों और राजनीतिक दलों से आचार संहिता और आयोग के निर्देशों का पूर्ण पालन सुनिश्चित करने की अपील की है, ताकि निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक चुनाव संपन्न हो सकें।

देवभूमि खबर

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