ऋषिकेश, महाबीर सिंह । शिवपुरी रेंज के नीरगढ़ में लीज की आड़ में आश्रम द्वारा नए भवनों का निर्माण और नदी क्षेत्र में धड़ल्ले से अतिक्रमण कर विस्तार किया जा रहा है। ब्रहमपुरी के नीर गढ़ में ओशो आश्रम को .03 हेक्टेयर भूमि लीज पर दी गई है जिसमें आश्रम द्वारा नए भवनों का निर्माण धड़ल्ले से किया जा रहा है और नदी क्षेत्र में अतिक्रमण किया जा रहा है जबकि माननीय न्यायालय के आदेशानुसार नदी से 200 मीटर की परिधि के अंदर किसी भी प्रकार के निर्माण को अवैध माना जाएगा और इस क्षेत्र मैं किसी भी प्रकार के निर्माण पर रोक रहेगी जबकि गंगा नदी के 100 मीटर तक बने निर्माण कार्य ध्वस्त करने की गाइडलाइन एनजीटी ने जारी की है एनजीटी ने अपने आदेश में गंगा नदी के दोनों किनारों से 100 मीटर तक नो डेवलपमेंट जोन घोषित करने के निर्देश दिए हैं ।आश्रम द्वारा नदी क्षेत्र में दीवार मे सरिया बीम से निर्माण किया जा रहा था जिसके निर्माण की जानकारी वन कर्मी को मिली वन कर्मी द्वारा रेंज अधिकारी स्पर्श काला को ओशो आश्रम के द्वारा नदी क्षेत्र में अतिक्रमण की सूचना दी गई। जिस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए रेंज अधिकारी अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंची और नदी क्षेत्र में हो रहे अवैध अतिक्रमण को मौके पर ही तुड़वा दिया और नए निर्माण कार्य नहीं करने की चेतावनी दी वहीं रेंज अधिकारी स्पर्श काला ने कहा कि आश्रम द्वारा नदी क्षेत्र में किए जा रहे निर्माण को मौके पर ही तोड़ दिया गया है और आश्रम को दी गई लीज की भूमि की नपत की जाएगी ओर लीज की भूमि की जांच की जायेगी की लीज की भूमि से बाहर तो कोई निर्माण कार्य नही किया जा रहा । जिससे लीज से बाहर कोई निर्माण कार्य न किया जाए। इस मौके पर वन दरोगा बलवीर पवार , वन दरोगा कमल सिंह पवार, वन दरोगा अनुज उपाध्य भीमराज, वन कर्मी अखिलेश, पुष्कर आदि उपस्थित रहे।