उत्तराखंड पंचायत उपचुनाव 2025: राज्य निर्वाचन आयोग कल करेगा अधिसूचना जारी

उत्तराखंड पंचायत उपचुनाव 2025: राज्य निर्वाचन आयोग कल करेगा अधिसूचना जारी
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देहरादून। राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड ने जानकारी दी है कि उत्तराखण्ड राज्य के सभी जनपदों (जनपद हरिद्वार को छोड़कर) की त्रिस्तरीय पंचायतों के सामान्य निर्वाचन-2025 के उपरान्त विभिन्न कारणों से रिक्त हुए पदों — सदस्य ग्राम पंचायत, प्रधान ग्राम पंचायत, सदस्य क्षेत्र पंचायत एवं सदस्य जिला पंचायत — पर उपचुनाव कराए जाएंगे।

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा इस संबंध में अधिसूचना 11 नवम्बर 2025 को जारी की जाएगी। आयोग ने स्पष्ट किया है कि केवल वे स्थान जहाँ किसी न्यायालय के स्थगन आदेश लागू नहीं हैं, उन्हीं पर उपचुनाव होंगे।

निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार —

  • नामांकन पत्रों की बिक्री:
  • सदस्य ग्राम पंचायत, प्रधान ग्राम पंचायत एवं सदस्य क्षेत्र पंचायत के लिए संबंधित विकास खण्ड मुख्यालयों पर।
  • सदस्य जिला पंचायत के लिए जिला पंचायत मुख्यालय अथवा जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा नियत स्थान पर।
  • बिक्री तिथि: 11 नवम्बर से 13 नवम्बर 2025 (कार्यालय समय में) तथा 14 नवम्बर 2025 को अपराह्न 3:00 बजे तक।
  • नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि: 13 व 14 नवम्बर 2025 को अपराह्न 5:00 बजे तक संबंधित निर्वाचन अधिकारी या सहायक निर्वाचन अधिकारी के समक्ष।
  • मतदान की तिथि: 20 नवम्बर 2025 (पूर्वाह्न 8:00 बजे से अपराह्न 5:00 बजे तक) निर्धारित की गई है।

राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राहुल कुमार गोयल द्वारा जारी इस प्रेस-नोट के अनुसार, उपचुनाव की सभी तैयारियाँ पूरी कर ली गई हैं। आयोग ने जिलाधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश भी भेज दिए हैं ताकि उपचुनाव प्रक्रिया निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सके।

देवभूमि खबर

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