उत्तराखंड में ईद-उल-जुहा की सार्वजनिक अवकाश तिथि में संशोधन 28 को अवकाश घोषित
देहरादून। उत्तराखंड शासन के सामान्य प्रशासन विभाग ने ईद-उल-जुहा (बकरीद) के सार्वजनिक अवकाश की तिथि में संशोधन किया है। शासन द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार पहले घोषित 27 मई 2026 (बुधवार) के सार्वजनिक अवकाश को परिवर्तित करते हुए अब 28 मई 2026 (बृहस्पतिवार) को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है।
जारी आदेश में कहा गया है कि यह संशोधन पूर्व में जारी अधिसूचना संख्या-1800/XXXI(15)G/25-74(सा0)/2016 दिनांक 24 दिसंबर 2025 के क्रम में किया गया है। शासन ने निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, 1881 के अंतर्गत यह निर्णय लिया है।
आदेश के अनुसार राज्य के अंतर्गत स्थित बैंक, कोषागार और उप-कोषागार में भी 28 मई 2026 को अवकाश रहेगा। शासन ने स्पष्ट किया है कि पूर्व में जारी विज्ञप्ति को इसी सीमा तक संशोधित माना जाएगा तथा अन्य शर्तें यथावत प्रभावी रहेंगी।

