12 माह से राशन नहीं लेने वाले उपभोक्ता 20 अगस्त तक कराएं ई-केवाईसी, अन्यथा होगी कार्रवाई
चमोली। जिला पूर्ति अधिकारी अंकित पाण्डेय ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत आने वाले सभी पात्र राशनकार्ड धारकों से 20 अगस्त, 2026 तक अपने राशनकार्ड की ई-केवाईसी अनिवार्य रूप से पूर्ण कराने की अपील की है।
उन्होंने बताया कि जनपद में प्राथमिक परिवार (पीएचएच), अन्त्योदय अन्न योजना (एएवाई) एवं राज्य खाद्य योजना के ऐसे राशनकार्ड धारकों की पहचान की गई है, जिन्होंने पिछले 12 माह से सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत खाद्यान्न प्राप्त नहीं किया है तथा अब तक अपने राशनकार्ड की ई-केवाईसी भी नहीं कराई है।
जिला पूर्ति अधिकारी ने स्पष्ट किया कि ऐसे सभी राशनकार्ड उपभोक्ता 20 अगस्त, 2026 तक राशनकार्ड में दर्ज सभी यूनिटों की ई-केवाईसी अनिवार्य रूप से पूरी करा लें। निर्धारित समय सीमा तक ई-केवाईसी न कराने पर संबंधित राशनकार्ड धारकों के विरुद्ध नियमानुसार विभागीय कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने सभी पात्र लाभार्थियों से अपील की कि किसी भी असुविधा से बचने के लिए समय रहते अपने निकटतम उचित दर विक्रेता अथवा संबंधित पूर्ति कार्यालय में संपर्क कर ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूर्ण करा लें, ताकि भविष्य में खाद्यान्न वितरण से जुड़ी किसी भी समस्या का सामना न करना पड़े।

