अवैध शराब के कारोबारी पर रुद्रप्रयाग पुलिस की बड़ी कार्रवाई, अरविंद कंडारी 3 माह के लिए जिला बदर

अवैध शराब के कारोबारी पर रुद्रप्रयाग पुलिस की बड़ी कार्रवाई, अरविंद कंडारी 3 माह के लिए जिला बदर
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रुद्रप्रयाग। जनपद को नशामुक्त बनाने और अवैध शराब के कारोबार में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई के क्रम में रुद्रप्रयाग पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। कोतवाली अगस्त्यमुनि क्षेत्र में अवैध शराब के कारोबार में संलिप्त एक अभियुक्त को गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत तीन माह के लिए जनपद रुद्रप्रयाग की सीमा से जिला बदर कर दिया गया है।

कोतवाली अगस्त्यमुनि पुलिस के अनुसार अरविंद सिंह कंडारी पुत्र दयाल सिंह कंडारी, निवासी ग्राम टाट, कोतवाली अगस्त्यमुनि, जनपद रुद्रप्रयाग के विरुद्ध कोतवाली अगस्त्यमुनि एवं आबकारी विभाग में कई अभियोग पंजीकृत हैं। इनमें से पांच अभियोगों में अभियुक्त को न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध करते हुए सजा भी सुनाई जा चुकी है।

अभियुक्त की लगातार आपराधिक गतिविधियों को देखते हुए कोतवाली अगस्त्यमुनि पुलिस द्वारा उसके विरुद्ध गुंडा नियंत्रण अधिनियम, 1970 के तहत कार्रवाई की संस्तुति करते हुए रिपोर्ट जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग के न्यायालय को भेजी गई थी। पुलिस रिपोर्ट के आधार पर जिलाधिकारी न्यायालय में वाद दायर किया गया।

वाद की सुनवाई के बाद न्यायालय द्वारा गुंडा नियंत्रण अधिनियम, 1970 की धारा 3(1) के तहत अरविंद सिंह कंडारी को तीन माह की अवधि के लिए जनपद रुद्रप्रयाग की सीमा से बाहर किए जाने के आदेश पारित किए गए। आदेश के अनुपालन में कोतवाली अगस्त्यमुनि पुलिस ने अभियुक्त को जनपद की सीमा से बाहर करते हुए तीन माह के लिए जिला बदर कर दिया।

रुद्रप्रयाग पुलिस ने स्पष्ट किया है कि जनपद में अवैध शराब एवं अन्य मादक पदार्थों के कारोबार में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध निरंतर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। ऐसे व्यक्तियों को किसी भी दशा में बख्शा नहीं जाएगा और नियमानुसार कठोर कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

देवभूमि खबर

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