टिहरी लोस सीट से चुनाव लड़े चार प्रत्याशियों ने दाखिल नहीं किया निर्वाचन व्ययों का लेखा


देहरादून।देवभूमि खबर। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं रिटर्निंग अधिकारी 01-टिहरी गढवाल संसदीय क्षेत्र एस.ए मुरूगेशन ने अवगत कराया है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 77 के अनुसार निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को निर्वाचन के परिणाम घोषित होने के 30 दिन के अन्दर के निर्वाचन व्यय लेखा पंजिका मूल में, मूल स्वः हस्ताक्षरित एवं क्रमांकित बाऊचर्स, निर्वाचन व्यय के लिये खोला गया बैंक खाता का अद्धयावधिक विवरण पत्र एवं निर्धारित प्रारूप भाग- 4 पर शपथ पत्र, अनुलंग्नक-ड.2 सहित निर्वाचन व्यय के लेखे की सही प्रतिलिपि दाखिल करनी होती है। उन्होंने बताया कि बिना किसी ठोस कारण या औचित्यसम्मता के विधि द्वारा अपेक्षित रीति से समय सीमा के अन्दर निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहने पर, सम्बन्धित अभ्यर्थी भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 10क के अधीन निरर्हित (डिस्क्वालिफाइड) घोषित किया जा सकता है।
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं रिटर्निंग अधिकारी 01-टिहरी गढवाल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र एस.ए मुरूगेशन ने अवगत कराया है कि सूचना दिये जाने एवं विज्ञप्ति के पश्चात भी लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2019 में 01-टिहरी गढवाल संसदीय क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले कतिपय अभ्यर्थी बिना किसी ठोस कारण या औचित्यसम्मता के विधि द्वारा अपेक्षित रीति से समय सीमा के अन्दर निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे, जिनमें उत्तराखण्ड क्रान्ति दल (डेमोक्रेटिक) के प्रत्याशी अनु पन्त, सर्व विकास पार्टी के प्रत्याशी गौतम सिंह बिष्ट, उत्तराखण्ड क्रान्ति दल के जयप्रकाश उपाध्याय एवं निर्दलीय अभ्यर्थी मधु शाह निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं।
ऐसे समस्त अभ्यर्थियों जो अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं को अपना निर्वाचन व्यय लेखा मूल में, अनुलंग्नक-ड 2, स्वप्रमाणित मूल बाऊचर एवं निर्वाचन व्यय हेतु खोले गये बैंक एकाउन्ट विवरण सहित जिला निर्वाचन अधिकारी एवं रिटर्निंग अधिकारी 01-टिहरी गढवाल संसदीय क्षेत्र के सम्मुख 22 जून 2019 दाखिल करने में असफल रहे हैं, वे भारत निर्वाचन आयोग, निर्वाचन सदन अशोक रोड नई दिल्ली को अपना लिखित अभ्यावेदन प्रस्तुत कर एवं उसकी एक प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी एवं रिटर्निंग अधिकारी 01-टिहरी गढवाल संसदीय क्षेत्र को पृष्ठाकिंत करते हुए निर्वाचन व्यय लेखा पंजिका मूल में, मूल स्वः हस्ताक्षरित एवं क्रमांकित बाऊचर्स, निर्वाचन व्यय के लिए खोला गया खाता का अद्धयावधिक विवरण पत्र एवं निर्धारित प्रारूप भाग-4 पर शपथ पत्र, अनुलंग्नक-ड.2 सहित नोडल अधिकारी, निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण ध्मुख्य कोषाधिकारी, देहरादून के कार्यालय में 8 जुलाई 2019 तक प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें अन्यथा बिना किसी ठोस कारण या औचित्यसम्मता के विधि द्वारा अपेक्षित रीति से समय सीमा के अन्दर निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहने पर, सम्बन्धित अभ्यर्थी भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 10क के अधीन निरर्हित (डिस्क्वालिफाइड) घोषित करने हेतु बिना किसी पूर्वाग्रह के सचिव एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून एवं भारत निर्वाचन आयोग, निर्वाचन सदन , अशोक रोड नई दिल्ली को प्रकरण प्रेषित कर दिया जायेगा।
