राजपुर रोड पर मारपीट और धमकी का मामला: एसएसपी दून के निर्देश पर त्वरित कार्रवाई, आरोपी चिन्हित—पुलिसकर्मी निलंबित, वाहन सीज

राजपुर रोड पर मारपीट और धमकी का मामला: एसएसपी दून के निर्देश पर त्वरित कार्रवाई, आरोपी चिन्हित—पुलिसकर्मी निलंबित, वाहन सीज
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देहरादून।राजपुर रोड पर कार सवार युवकों द्वारा गाली-गलौज, मारपीट और जान से मारने की धमकी देने का गंभीर मामला सामने आया है। शिकायत मिलते ही थाना राजपुर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपियों की पहचान कर ली है। मामले में शामिल एक पुलिसकर्मी को निलंबित कर दिया गया है, जबकि घटना में प्रयुक्त बोलेरो वाहन को सीज किया गया है।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून से प्राप्त जानकारी के अनुसार, दिनांक 15/11/2025 को वादी आर० यशोर्धन ने थाना राजपुर में लिखित तहरीर देते हुए बताया कि 14/11/2025 की रात दिलाराम चौक से साईं मंदिर की ओर जाते समय पैसिफिक मॉल के पास उनकी कार को UK07 DN 0001 लैंड क्रूजर और UK17 नंबर की बोलेरो ने ओवरटेक का प्रयास किया। सड़क संकरी होने से वादी पास नहीं दे सके।

वादी के अनुसार, मसूरी डायवर्जन के पास इन वाहनों ने उनकी कार को रोककर उनमें बैठे लोगों ने गाली-गलौज, मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। हमलावरों में से एक व्यक्ति ने उत्तराखंड पुलिस की वर्दी पहन रखी थी।

वादी की तहरीर पर थाना राजपुर में मु०अ०सं०-217/25, धारा 115(2)/324(4)/351(3) BNS के तहत मुकदमा दर्ज किया गया।

वाहन सीज प्रारंभिक विवेचना में कार सवार व्यक्तियों की पहचान दिव्य प्रताप सिंह और कांस्टेबल राजेश सिंह (नियुक्ति जनपद हरिद्वार) के रूप में हुई। घटना में शामिल पुलिसकर्मी के विरुद्ध तत्काल अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई, जिसके तहत कांस्टेबल राजेश सिंह को निलंबित कर दिया गया है।

इसके साथ ही घटना में प्रयुक्त बोलेरो वाहन संख्या UK17 U 0006 को पुलिस द्वारा सीज कर लिया गया है।

जारी विवेचना के दौरान मिले सीसीटीवी फुटेज और साक्ष्यों के आधार पर मुकदमे में धारा 30 आर्म्स एक्ट, धारा 126/352 BNS की बढ़ोतरी की गई है।

अभियुक्त दिव्य प्रताप सिंह के शहर से बाहर होने के कारण उसे तीन दिनों के भीतर बयान हेतु उपस्थित होने का नोटिस जारी किया गया है।

इसके अलावा दिव्य प्रताप सिंह के शस्त्र लाइसेंस निरस्तीकरण/निलंबन हेतु जिलाधिकारी हरिद्वार को रिपोर्ट भेज दी गई है।

देवभूमि खबर

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