पौड़ी। निर्धारित मासिक राजस्व समय पर जमा न करने पर जिला अधिकारी पौड़ी ने सात विदेशी मदिरा दुकानों को अंतिम नोटिस जारी किए ।
जिलाधिकारी पौड़ी गढ़वाल द्वारा जनपद कि 07 विदेशी मदिरा दुकानों क्रमशः बिलखेत, अगरोडा, लैन्सडाउन, डाडामण्डी, कोटद्वार-2 दुर्गापुरी, सतपुली एवं रेलवे स्टेशन, कोटद्वार को माह जून, जुलाई, अगस्त, सितम्बर, व अक्टूबर के बकाया राजस्व को मय पेनाल्टी / दण्डात्मक ब्याज दिनांक 30.10.2022 तक जमा किये जाने हेतु नोटिस जारी किये यदि दिनांक 30.10.2022 तक मदिरा दुकानों के अनुज्ञापी द्वारा बकाया राजस्व जमा नहीं किया जाता है तो उसका लाईसेन्स दिनांक 31.10.2022 से 02.11.2022 तक तीन दिन निलम्बित रहेगा अर्थात दुकान बन्द रहेगी और यदि दिनांक 02.11.2022 तक भी बकाया राजस्व जमा नही किया जाता है तो उनका अनुज्ञापन (लाईसेंस) निरस्त कर दुकान का पुर्नव्यवस्थापन किया जायेगा एवं बकाया राजस्व व पुर्नव्यवस्थापन के हुई राजस्व हानि को वर्तमान अनुज्ञापी से भू-राजस्व की भांति वसूल करने के लिए उनके विरूद्ध वसूली प्रमाण-पत्र निर्गत कर दिये जायेगें।