निरोधात्मक कार्यवाही के तहत गैंगस्टर एवं गुण्डा एक्ट में निरूद्ध होगें शातिर
15 देहरादून ।देवभूमि खबर।’पुष्पक ज्योति पुलिस उपमहानिरीक्षक गढ़वाल परिक्षेत्र’ द्वारा परिक्षेत्रीय कार्यालय पौड़ी में रेंज गोष्ठी आहूत की गयी। गोष्ठी में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरिद्वार, पौड़ी, टिहरी एवं पुलिस अधीक्षक चमोली, उत्तरकाशी व पुलिस उपाधीक्षक रूद्रप्रयाग द्वारा प्रतिभाग किया गया। गोष्ठी में प्रतिदिन घटित होने वाले अपराधों की प्रातः स्वयं समीक्षा कर समय से उच्चाधिकारियों को अवगत कराये जाने, अपराधों का शत-प्रतिशत पंजीकरण करने, अपराधों की समीक्षा कर शतप्रतिशत अनावरण एवं अपराधों की रोकथाम हेतु निरोधात्मक कार्यवाही करने, निरोधात्मक कार्यवाही के तहत मुख्य रूप से गैंगस्टर एवं गुण्डा एक्ट की कार्यवाही करने के अतिरिक्त सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाये जाने हेतु ओवर लोडिंग वाहनों के मोटर अधिनियम के अन्तर्गत चालान की कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये। विशेष अपराध आख्या से सम्बन्धित डकैती, हत्या, लूट, वाहन चोरी, वाहन लूट आदि संगीन अपराधों का शतप्रतिशत अनावरण करने, क्रिमिनल ट्रैकिंग सिस्टम को कड़ाई से लागू करने, जेल से छूटे अपराधियों की जानकारी कर उनकी नियमित निगरानी करने, वर्ष 2017 के अपराधों की विवेचनाओं का माह दिसम्बर तक निस्तारण करने, अभियान के दौरान इनामी, वांछित अपराधियों के विरूद्ध कार्यवाही, जघन्य अपराधों का अनावरण, गैंगस्टर एक्ट के अन्तर्गत कार्यवाही व अपराधियों की सम्पत्ति जब्त करने की कार्यवाही, गुण्डा एक्ट में जिला बदर की कार्यवाही कराये जाने के निर्देश दिये गये। उपरोक्त के अतिरिक्त लम्बित पेन्शन प्रकरण, आश्रित सेवायोजन के साथ ही विभागीय ऑडिट आपत्तियों को परिक्षेत्रीय स्तर के लेखा समीक्षक के माध्यम से कराये जाने के निर्देश दिये गये।
