छात्रों से लकड़ी ढुलाई कराने पर प्रधानाध्यापिका निलंबित, डीएम ने लिया सख्त संज्ञान
हरिद्वार।राजकीय प्राथमिक विद्यालय अजीतपुर, बहादराबाद में छात्रों से मध्याह्न भोजन योजना के लिए लकड़ियां ढुलवाने के मामले में प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। जिला शिक्षा अधिकारी (प्राथमिक शिक्षा) अमित कुमार चंद ने संबंधित प्रधानाध्यापिका को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
मामला मीडिया में सामने आने के बाद जिलाधिकारी ने तत्काल संज्ञान लेते हुए जांच और आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। प्रारंभिक जांच में पाया गया कि प्रधानाध्यापिका द्वारा विद्यालय के छात्रों से लकड़ी ढुलाई का कार्य कराया गया, जो कि बाल श्रम (निषेध एवं विनियमन) अधिनियम 1986 (संशोधित 2016) की धारा-3 तथा निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा-17 का स्पष्ट उल्लंघन है।
जिला शिक्षा अधिकारी के अनुसार यह कृत्य बच्चों के साथ शारीरिक दंड/मानसिक उत्पीड़न की श्रेणी में आता है और बाल सुरक्षा, संरक्षण एवं गरिमापूर्ण शैक्षिक वातावरण के मानकों के विपरीत है। साथ ही, यह उत्तराखंड सरकारी सेवक आचरण नियमावली, 2002 के प्रावधानों का भी उल्लंघन माना गया है।
प्रकरण को गंभीर कदाचार और छात्रहित की उपेक्षा मानते हुए संबंधित प्रधानाध्यापिका को उत्तराखंड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 2003 के तहत निलंबित किया गया है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि मामले में विस्तृत जांच कराई जाएगी और आरोप पत्र अलग से जारी किया जाएगा।
निलंबन अवधि के दौरान संबंधित प्रधानाध्यापिका को उप शिक्षा अधिकारी, बहादराबाद कार्यालय में संबद्ध किया गया है, जहां उन्हें नियमित उपस्थिति देनी होगी।

