सड़क हादसे में घायलों को मिलेगा 1.50 लाख तक का कैशलेस उपचार, नई व्यवस्था लागू

सड़क हादसे में घायलों को मिलेगा 1.50 लाख तक का कैशलेस उपचार, नई व्यवस्था लागू
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देहरादून: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए) की संयुक्त पहल के तहत, सड़क दुर्घटनाओं में घायल मरीजों को आयुष्मान योजना के अंतर्गत सूचीबद्ध अस्पतालों में 1.50 लाख रुपये तक का तत्काल कैशलेस उपचार प्रदान किया जाएगा। यह व्यवस्था उत्तराखंड में आज से लागू कर दी गई है।

स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने बताया कि इस योजना को धरातल पर उतारने के लिए सभी तैयारियों को पूरा किया गया है। इस योजना के तहत, सड़क हादसों में घायल व्यक्तियों को तत्काल 1.5 लाख रुपये तक का कैशलेस उपचार दिया जाएगा। यह सहायता घायलों के स्थिरीकरण के लिए अधिकतम 7 दिनों की अवधि के लिए उपलब्ध होगी। मंत्री ने कहा कि “सड़क हादसों की दृष्टि से हमारा प्रदेश संवेदनशील है। यह नई व्यवस्था घायलों के लिए एक महत्वपूर्ण सहायता साबित होगी।”

राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. आनंद श्रीवास्तव ने बताया कि इस व्यवस्था के अंतर्गत, घायल का अस्पताल में ई-डीएआर (डिटेल एक्सीडेंट रिपोर्ट) जनरेट किया जाएगा, और इसी आईडी के माध्यम से उपचार शुरू होगा।

यह विशेषता यह है कि इस सुविधा के लिए मरीज के पास आयुष्मान कार्ड या किसी अन्य योजना का कार्ड होना अनिवार्य नहीं है, जिससे अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकेंगे। यह पहल राज्य में सड़क दुर्घटनाओं के घायलों के लिए महत्वपूर्ण राहत प्रदान करेगी और चिकित्सा सेवाओं की पहुंच को बढ़ाएगी।

देवभूमि खबर

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