अरविंद बनकर लडक़ी से की दोस्ती, निकला शाहरुख किया दुराचार ,डराकर ले गया भगा पुलिस ने किया गिरफ्तार
देहरादून। थाना कालसी, देहरादून में एक वादी द्वारा तहरीर दी कि उनकी पुत्री, उम्र 21 वर्ष कई जगह ढूढ़ने पर नहीं मिली।। लिखित तहरीर के आधार पर तत्काल थाना कालसी पर गुमशुदगी पंजीकृत की गयी तथा गुमशुदा की तलाश प्रारंभ की गयी, प्रभावी सुरागरसी पतारसी व काल डिटेल के आधार पर गुमशुदा हरिद्वार जनपद में होने की जानकारी प्राप्त हुयी। पुलिस उपमहानिरीक्षक/ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून के आदेशानुसार पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी विकासनगर के दिशा निर्देशन में टीम नियुक्त करते हुए उसे हरिद्वार रवाना किया गया। दिनांक 24/04/20 को पुलिस टीम द्वारा कॉल डिटेल व मुखबिर की सूचना पर गुमशुदा को फेरूपूर तिराहे से सकुशल बरामद किया और उसके साथ मौजूद शाहरुख नाम के व्यक्ति को पूछताछ हेतु साथ में लाया गया। पूछताछ में गुमशुदा ने बताया की वह करीब 2 वर्ष से अपनी बुआ के घर फेरूपूर में रह कर स्विच बनाने की फैक्ट्री में काम करती थी, जहां उसकी मुलाकात सोनी नाम की महिला से हुयी थी, जिसके माध्यम से मैं शाहरुख नाम के उक्त लड़के से मिली, जिसने शुरू में अपना नाम अरविंद बताया था, उसने बताया कि वह उसे शादी का झांसा देकर उसका शारीरिक शोषण करता रहा। उसने बताया की कि जब उसे मपता चला की इस लड़के का नाम अरविंद नही शाहरुख है पूछने पर उसने जान से मारने की धमकी दी, जिससे मैँ काफी डर गयी और लॉक डाऊन से एक दिन पहले 21/03/20 को वापस अपने घर कालसी आ गयी। घर आने के कुछ दिन बाद शाहरुख द्वारा मुझे फोन कर अपने पास आने को कहा तथा न आने पर मुझे और मेरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी, जिससे मैं काफी डर गयी और शाहरुख कि बात मान ली। दिनांक 23 अप्रैल को शाहरुख मुझे लेने मेरे गांव के पास आया व मोटरसाइकिल से मुझे हरिद्वार, फेरूपूर ले गया। शाहरुख ने अपना नाम बदल कर शादी का झांसा देकर मेरे साथ शारीरिक शोषण किया तथा मेरे घर वालों को मारने कि धमकी देकर मुझे डरा धमकाकर अपने साथ ले गया था। उक्त संबंध में गुमशुदा/अपहर्ता द्वारा शाहरुख के विरुध्द दी गयी लिखित तहरीर व पर्याप्त साक्ष्यों के आधार पर गुमशुदगी को अभियोग में तरमीम कर धारा 366/376/506 ipc की बढ़ौतरी करते हुए अभियुक्त शाहरुख को आज थाने से ही गिरफ्तार किया गया।
नाम पता अभियुक्त
शाहरुख पुत्र नाथू निवासी फेरूपूर, थाना पथरी, जनपद हरिद्वार, उम्र 22 वर्ष
मु.अ.स. 19/20 धारा 366/376/506 भादवि

