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गोल्डन फॉरेस्ट से संबंधित मामलों की 15 दिन के भीतर स्थलीय निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रेषित करने के निर्देश

गोल्डन फॉरेस्ट से संबंधित मामलों की 15 दिन के भीतर स्थलीय निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रेषित करने के निर्देश
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देहरादून । जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को गोल्डन फॉरेस्ट से संबंधित मामलों की 15 दिन के भीतर स्थलीय निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रेषित करने के निर्देश दिये। उन्होने मा0 सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में विस्तृत चर्चा करते हुए संबंधित अधिकारी को दिशा निर्देश दिये।

जिलाधिकारी कैंप कार्यालय में आज जिलाधिकारी डाॅ0 आर राजेश कुमार की अध्यक्षता में गोल्डन फाॅरेस्ट से संबंधित सम्पत्तियों के बाबत मा0 सर्वाेच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त समिति के पदाधिकारियों की बैठक हुई।

जिलाधिकारी नेे अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व को निर्देश दिए कि मा0 न्यायालय से प्राप्त प्रकरणों के कार्यवाही हेतु एक ही पटल नियत कर, संबंधित अधिकारी तहसीलों से समय अन्तर्गत रिपोर्ट लेना सुनिश्चित करें। उन्होंने गोल्डन फाॅरेस्ट के प्रकरण/मामलों की क्रमवार चर्चा करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। कहा कि गोल्डन फारेस्ट के प्रकरण गतिमान है संबंधित अधिकारी आपसी समन्वय करते हुए यह ध्यान रखें कि भूमि प्रकरण पर मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का उल्लघन न हो।

बैठक में समिति के सदस्य पीएल अहूजा, बीएम बेदी, प्रशांत चैहान, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व के. के. मिश्रा, उप जिलाधिकारी सदर मनीष कुमार, मसूरी नरेश चन्द्र दुर्गापाल, विकासनगर विनोद कुमार, शासकीय अधिवक्ता राजीव आचार्य सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

देवभूमि खबर

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