राज्य लोक सेवा आयोग परीक्षाओं में महिला आरक्षण पर उच्च न्यायलय द्वारा रोक लगान का निर्णय सरकार का निकम्मापन दर्शाता हैं

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प्रेस विज्ञप्ति

देहरादून दिनांक 26-08-2022:
राज्य लोक सेवा आयोग परीक्षाओं में 30 प्रतिशत महिला आरक्षण पर उच्च न्यायलय द्वारा रोक लगाना राज्य सरकार का निकम्मेपन को दर्शाता हैं | दल का स्पष्ट मानना हैं कि सरकार द्वारा न्यायलय में ठोस पेरवी न कारण सरकार की लापरवाही हैं जिस कारण यह नतीजा निकला हैं | उत्तराखंड राज्य महिला शक्ति के त्याग के बदौलत प्राप्त हुआ हैं | राज्य निर्माण में महिलाओं का बलिदान पहले रहा हैं | लेकिन लोक सेवा आयोग कि परीक्षाओं में 30 प्रतिशत आरक्षण का क़ानून सरकार अभी तक नहीं बना पायी जिसका नतीजा यह निकला | दल सरकार से मांग करता हैं कि राज्य महिलाओं के सम्मान व उनके अधिकारों के लिए 30प्रतिशत आरक्षण के लिए अविलम्ब अध्यादेश लाये| तथा महिलाओं को लाभ पहुंचाए | सुनील ध्यानी

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