समय सीमा के बाद खुले पब-बार पर सख्ती, उल्लंघन पर सीधे मुकदमा दर्ज होगा: एसएसपी

देहरादून। जनपद में देर रात तक संचालित हो रहे पब, बार और रेस्टोरेंट्स पर पुलिस ने सख्त रुख अपनाया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) देहरादून ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि निर्धारित समयावधि के बाद खुले पाए जाने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ सीधे मुकदमा दर्ज कर कड़ी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में मंगलवार को पुलिस कार्यालय में पब, बार और रेस्टोरेंट मालिकों एवं संचालकों के साथ गोष्ठी आयोजित की गई, जिसमें नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
एसएसपी ने कहा कि किसी भी प्रतिष्ठान को तय समय के बाद संचालित नहीं किया जाएगा और उल्लंघन की स्थिति में संबंधित संचालक के खिलाफ अभियोग पंजीकृत करने के साथ लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्रवाई भी की जाएगी। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि सभी संचालक अपने यहां कार्यरत कर्मचारियों का शत-प्रतिशत सत्यापन कर उनका विवरण पुलिस को उपलब्ध कराएं तथा किसी भी प्रकार की आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति को रोजगार न दें।
बैठक में यह भी स्पष्ट किया गया कि प्रतिष्ठानों में होने वाले किसी भी विवाद की सूचना तत्काल पुलिस को देना अनिवार्य होगा। यदि किसी घटना की जानकारी छुपाई जाती है और बाद में कोई आपराधिक घटना सामने आती है, तो संबंधित संचालक को भी जिम्मेदार ठहराया जाएगा। इसके अलावा, सभी प्रतिष्ठानों के प्रवेश और निकास द्वारों पर लगे सीसीटीवी कैमरों का एक्सेस पुलिस को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि निगरानी और कार्रवाई प्रभावी ढंग से की जा सके।
एसएसपी ने देर रात तक पब-बार में मौजूद रहने वाले युवाओं द्वारा नशे की हालत में वाहन चलाने से दुर्घटनाओं की आशंका पर भी चिंता जताई और संचालकों को निर्धारित समयावधि का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने बताया कि हाल ही में आकस्मिक छापेमारी के दौरान दो प्रतिष्ठानों के खिलाफ निर्धारित समय के बाद संचालन करने पर मुकदमा दर्ज किया गया है।
पुलिस ने यह भी कहा कि जनपद में पब, बार और रेस्टोरेंट की संख्या अधिक होने के कारण पुलिस बल सीमित है, ऐसे में संचालकों की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। सभी प्रतिष्ठान मालिकों से नियमों का पालन करते हुए शहर के माहौल को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाए रखने में सहयोग करने की अपील की गई है।

