केदारनाथ पैदल मार्ग पर मुंबई के तीर्थयात्रियों से मारपीट, तीन खच्चर चालकों के खिलाफ मुकदमा

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रुद्रप्रयाग। श्री केदारनाथ धाम यात्रा के पैदल मार्ग पर तीर्थयात्रियों के साथ अभद्रता और मारपीट के मामले में कोतवाली सोनप्रयाग पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तीन अज्ञात खच्चर चालकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर आरोपियों की पहचान के प्रयास तेज कर दिए हैं।

पुलिस के अनुसार, 1 अक्टूबर को महाराष्ट्र के मुंबई से श्री केदारनाथ धाम के दर्शन के लिए आए मानजी वाधजी वाविया और उनके साथी भानजी दामजी पटेल जंगलचट्टी पैदल मार्ग से केदारनाथ धाम की ओर जा रहे थे। इसी दौरान खच्चरों के संचालन को लेकर उनकी तीन खच्चर चालकों से कहासुनी हो गई।

आरोप है कि कहासुनी के बाद तीनों खच्चर चालकों ने तीर्थयात्रियों के साथ लाठी से मारपीट की, जिससे वे चोटिल हो गए। घटना के संबंध में तीर्थयात्रियों ने कोतवाली सोनप्रयाग में तहरीर दी।

तहरीर के आधार पर पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए तीनों अज्ञात खच्चर चालकों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 115(2) के तहत अभियोग दर्ज किया है। प्रकरण की विवेचना जारी है। पुलिस टीम घटना में शामिल खच्चर चालकों की पहचान और उनके संबंध में आवश्यक जानकारी जुटाने में लगी है।

रुद्रप्रयाग पुलिस ने कहा कि केदारनाथ धाम यात्रा पर आने वाले प्रत्येक श्रद्धालु की सुरक्षा, सम्मान और सुगम यात्रा सुनिश्चित करना पुलिस की प्राथमिकता है। यात्रा मार्ग पर घोड़ा-खच्चर संचालन से जुड़े सभी व्यक्तियों को श्रद्धालुओं के साथ शालीन एवं मर्यादित व्यवहार करने तथा यात्रा व्यवस्था में सहयोग करने के निर्देश दिए गए हैं।

पुलिस ने स्पष्ट किया कि यात्रा मार्ग पर श्रद्धालुओं के साथ किसी भी प्रकार की अभद्रता, मारपीट अथवा कानून-व्यवस्था प्रभावित करने वाली गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे मामलों में नियमानुसार कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

देवभूमि खबर

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