डीएम ने प्रसव पूर्व लिंग चयन निषेध अधिनियम की जिला सलाहाकार समिति की ली बैठक
हरिद्वार।देवभूमि खबर। जिलाधिकारी हरिद्वार दीपेन्द्र चौैधरी की अध्यक्षता में मुख्य विकास अधिकारी हरिद्वार विनीत तोमर, मुख्य चिकित्सा अधिकारी हरिद्वार प्रेम लाल तथा स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की उपस्थिति में प्रसव पूर्व लिंग चयन निषेध अधिनियम (पीसीपीएनडीटी) की जिला सलाहाकार समिति की बैठक का आयोजन किया गया।
पूर्व बैठकों में जिले के समस्त अल्ट्रासाउण्ड केंद्रों पर स्थापित सभी सोनोग्राफी मशीनों में अनिवार्य रूप् से साइलेंट आॅब्जर्विंग डिवाइस लगाने के निर्देश दिये गये थे। इस संबंध में मुख्य चिकित्सा अधिकारी प्रेम लाल द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद में कुल 104 अल्ट्रासाउंड केन्द्र रजिस्टर्ड हैं, जिनमें से 71 कार्य कर रहे हैं। कुल 69 केन्द्रों पर ट्रेकर डिवाइस स्थापित की जा चुकी है। दो अल्ट्रासाउंड केंद्र पंचम अल्ट्रासाउंड सेन्टर बीएसएम तिराहा रूड़की तथा जीवन ज्योति हाॅस्पिटल देहरादून रोड़ रूड़की में अभी तक यह डिवाइस नहीं लगायी गयी है।
जिलाधिकारी ने सीएमओ को दोनो सेंटरों को 14 दिनों में उक्त डिवाइस लगाने हेतु नोटिस देने के निर्देश दिये, नोटिस अवधि के उपरांत भी यदि डिवाइस नहीं लगायी जाती है, तब सेंटर को सील करने की कार्यवाही करने के निर्देश दिये। जिलाधिकारी ने कहा कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में जिला प्रशासन के यहंा पंजीकृत सभी निजी अल्ट्रासाण्ड केंद्रों में पंजीकृत सोनोग्राफी मशीनों तथा सरकारी चिकित्सालयों में उक्त डिवाइस अनिवार्य रूप् से लगायी जायेंगी।

