देहरादून में आबकारी विभाग की कार्रवाई, बार लाइसेंस में अनियमितताओं पर नोटिस जारी

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देहरादून। आबकारी निरीक्षक सेक्टर-01 देहरादून द्वारा हरिद्वार बाईपास रोड स्थित एक बार संचालक को लाइसेंस संबंधी अनियमितताओं के मामले में नोटिस जारी किया गया है। यह नोटिस 4 मार्च 2026 को जारी वन-डे बार लाइसेंस में पाई गई गड़बड़ियों के संबंध में दिया गया है।

आबकारी निरीक्षक कार्यालय से जारी नोटिस के अनुसार श्री गगन दीप सिंह सहानी, निवासी नीरजा ग्रीन, हरिद्वार बाईपास रोड, देहरादून को सूचित किया गया है कि 4 मार्च 2026 को वन-डे बार लाइसेंस के माध्यम से आयोजित कार्यक्रम में आबकारी नियमों का उल्लंघन पाया गया है। जांच के दौरान लाइसेंस की शर्तों के विपरीत मदिरा की मात्रा और अस्थायी बार संचालन से संबंधित नियमों का पालन नहीं किए जाने की बात सामने आई है।

इसके अलावा एफएल-एसडी लाइसेंस से संबंधित नियमों के तहत हरिद्वार बाईपास रोड, कारगी चौक के पास से कैश रूप में मदिरा क्रय किए जाने को भी नियमों के विरुद्ध बताया गया है। आबकारी विभाग के अनुसार कार्यक्रम के लिए वन-डे बार लाइसेंस दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक के लिए जारी किया गया था, जबकि होली के अवकाश के कारण शाम 5 बजे तक सभी मदिरा अनुज्ञापन बंद रहने के निर्देश थे।

इन अनियमितताओं के आधार पर संबंधित संचालक के विरुद्ध अनुज्ञापन निरस्तीकरण तथा ब्लैकलिस्ट करने की कार्रवाई पर विचार किया जा रहा है। विभाग ने संचालक को निर्देश दिया है कि वह 6 मार्च 2026 को शाम 5 बजे तक अपना लिखित पक्ष आबकारी निरीक्षक कार्यालय में प्रस्तुत करें।

निर्धारित समय सीमा में जवाब प्रस्तुत न करने की स्थिति में मामले को उच्च अधिकारियों के समक्ष अग्रिम कार्रवाई के लिए भेजा जाएगा। नोटिस आबकारी निरीक्षक सेक्टर-01 देहरादून शिव प्रसाद भट्ट द्वारा जारी किया गया है।