उपनल कर्मचारियों के नियमितीकरण पर हाईकोर्ट सख्त, कार्मिक सचिव को 20 अप्रैल को तलब

उपनल कर्मचारियों के नियमितीकरण पर हाईकोर्ट सख्त, कार्मिक सचिव को 20 अप्रैल को तलब
Spread the love

रिपोर्ट: ललित जोशी।

नैनीताल। उत्तराखण्ड हाईकोर्ट ने वर्षों से कार्यरत उपनल संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण के मामले में सख्त रुख अपनाया है। न्यायालय ने पूर्व के आदेशों के अनुपालन न होने पर कार्मिक सचिव को 20 अप्रैल को वर्चुअल माध्यम से उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं।

न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की एकलपीठ ने इस मामले में सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। कोर्ट ने कहा कि उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के बावजूद अब तक नियमितीकरण की दिशा में ठोस कार्रवाई नहीं की गई है।

सुनवाई के दौरान संविदा कर्मचारी संघ की ओर से अधिवक्ता ने पक्ष रखते हुए बताया कि पूर्व में खंडपीठ द्वारा उपनल कर्मचारियों के नियमितीकरण को लेकर स्पष्ट आदेश जारी किए गए थे, लेकिन राज्य सरकार ने अब तक इस पर कोई निर्णय नहीं लिया है और न ही अनुपालन रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

मामले की अगली सुनवाई 20 अप्रैल को होगी, जिसमें कार्मिक सचिव को वर्चुअल माध्यम से उपस्थित होकर स्थिति स्पष्ट करनी होगी।

देवभूमि खबर

Related articles