चमोली।शासन से प्राप्त निर्देशों के क्रम में जिला मजिस्ट्रेट स्वाति एस भदौरिया ने जिले के समस्त शासकीय कार्यालयों को 04 मई से खोले जाने के आदेश दिए है। शासकीय कार्यालयों को सुबह 10ः00 से सायं 4ः00 बजे तक खोले जा सकेगा। जिला मजिस्ट्रेट ने समूह ‘क’ एवं ‘ख’ वर्ग के शतप्रतिशत अधिकारीगणों को अपने कार्यालय में उपस्थित रहने को कहा है, जबकि समूह ‘ग’ और ‘घ’ वर्ग के 50 प्रतिशत कार्मिकों की ही उपस्थित सुनिश्चित करने के निर्देश दिए है। जिला मजिस्ट्रेट ने सभी विभागध्यक्षों को अपने अपने कार्यालयों में विशेष सफाई रखने, शारीरिक दूरी के साथ कार्य करने तथा कोरोना संक्रमण की रोकथाम हेतु जारी एडवाजरी का पूरी तरह से अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा है। कार्यालयों में अनावश्यक आगंतुको का प्रवेश पूर्णतः वर्जित रहेगा। खांसी, जुकाम, बुखार से ग्रसित कार्मिकों को अनुमन्य अवकाश दिया जाएगा। अपरिहार्य परिस्थितियों के अलावा कार्यालयों में बैठक का आयोजन नही किया जाएगा। सभी कार्मिकों को मास्क/फेस कवर तथा आरोग्य सेतु एप का भी प्रयोग करना अनिवार्य होगा।