खाद्य सुरक्षा व नगर निगम की संयुक्त टीम ने जहुर नामक व्यक्ति पर की खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के तहत बिना लाइसेंस के व्यापार करने पर चालान की कार्यवाही

खाद्य सुरक्षा व नगर निगम की संयुक्त टीम ने जहुर नामक व्यक्ति पर की खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के तहत बिना लाइसेंस के व्यापार करने पर चालान की कार्यवाही
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श्रीनगर । सोशल मीडिया पर चल रही वायरल खबर जिसमें जहुर नामक व्यक्ति नरसरी रोड़ पर अपने घर में अवैध पशुवध की सूचना का संज्ञान लेते हुए उपजिलाधिकारी श्रीनगर अजयवीर सिंह द्वारा दूरभाष पर दिये गये निर्देशों के क्रम में पुलिस, खाद्य सुरक्षा व नगर निगम की संयुक्त टीम द्वारा निरीक्षण के निर्देश दिये गये।

       संयुक्त टीम द्वारा किये गये निरीक्षण में मटन व चिकन बिक्री हेतु फ्रीज में रखा पाया गया। निरीक्षण टीम द्वारा पशुवधशाला की रसीद दिखाने के निर्देश पर संबंधित द्वारा पशुवधशाला की रसीद दिखाने में असमर्थता व्यक्त की गयी। संयुक्त टीम द्वारा मौके पर फ्रिज में रखा गया लगभग 30 किग्रा मांस जब्त कर उपजिलाधिकारी श्रीनगर के सम्मुख टेचिंग ग्राउण्ड में नष्ट किया गया एवं संबंधित के विरूद्ध खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के तहत बिना लाइसेंस के व्यापार करने पर चालान की कार्यवाही की गयी।

       संयुक्त निरीक्षण में खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्रीनगर बलवंत सिंह चौहान, नगर स्वास्थ्य निरीक्षक शशि कुमार पंवार, पुलिस विभाग से वरिष्ठ उपनिरीक्षक संतोष पैथवाल उपस्थित रहे।

देवभूमि खबर

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