उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटायेगा नेशनल एसोसिएशन फॉर पैरेंट्स एंड स्टूडेंट्स राइट्स

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देहरादून।देवभूमि खबर। स्कॉलर होम स्कूल के प्रबंधक द्वारा उच्च न्ययालय के आदेशों का उल्लंघन करते हुए अधिकतम मूल्य की प्राइवेट पब्लिशर की पुस्तकें लगाना, बिना मान्यता के स्कूलों को संचालित करना के द्वारा अध्ययनरत बच्चों के माता पिता से नियम विरुद्धर फिस लेना ,स्पोर्ट्स डे और फाउंड डे के नाम पर काँशन मनी लेना, हर वर्ष नियम विरुद्ध फीस बढ़ाना, स्कूल द्वारा अनुबंधित बुक एंव स्टेशनरी विक्रेता द्वारा खरीद पर बिल मांगे जाने पर बिल न देना, इन सभी मामलों में नेशनल एसोसिएशन फॉर पैरेंट्स एंड स्टूडेंट्स राइट्स द्वारा उच्य न्यालय में जनहित याचिका दायर कि जा रही है।

गुरूवार को उज्जवल रेस्टोरेंट में नेशनल एसोसिएशन फॉर पैरेंट्स द्वारा पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। उन्होने कहा कि स्कूल में अधिकतम पुस्तके लगाना स्कॉलर होम स्कूल पिछले वर्ष तिमाही परीक्षा के समय के अलावा प्राइवेट पब्लिशर्स की अधिकतम मूल्य की पुस्तकें अपने मुनाफे के लिए लगाई जिसकी शिकायती पत्र अभिभावकों द्वारा दिनांक 31 8 2018 को जिलाधिकारी को दिया गया था जिस पर जिलाधिकारी द्वारा मुख्य शिक्षा अधिकार को जांच के लिए आदेशीत किया गया जिसकी जाँच समिति द्वारा 11 सितम्बर 2018 और 24 सितम्बर 2018 को की गई जिसमें अभिभावकों द्वारा की गयीं शिकायत सही पाई गई थी जिस पर मुख्य शिक्षा अधिकारी द्वारा स्कॉलर होम स्कूल को आदेशीत किया गया था कि लगाये गये सभी किताबों को वापस लेते हुए सभी अभीभवको के पैसे वापस लौटाये जाएं जो की आज तक नही लौटाए गये इस सारे प्रकरण मे शिक्षा विभाग की मिलीभगत भी उजागर होती है किसी भी बोर्ड से बिना मान्यता लिए ही स्कूल का संचालन करना स्कॉलर होम स्कूल जिसका पूर्व में नाम विधा मन्दिर जूनियर हाई स्कूल था को अंग्रेजी माध्यम में दिनांक 5 सितम्बर 1969 को प्रथम मंढल मेरठ शिविर देहरादून अति शिक्षा निदेशक उत्तर प्रदेश इलाहाबाद से ली गई थी यह स्कूल कहां पर संचालित है इसका कोई पता नही है और यदि उसका नाम परिवर्तन करके स्कॉलर होम रखा गया है तो शिक्षा विभाग के पास भी इसका कोई प्रमाण नही दिया गया है जो कि मांगे जाने पर शिक्षा विभाग द्वारा कोई भी प्रमाण पत्र उपलब्ध नही कराया गया है की जिसे यह प्रमाणित हो पाए कि इसका परिवर्तनीय नाम स्कॉलर होम स्कूल है। इसके दो ब्रांच संचालित किया जा रहे हैं पहला 153 राजपुर रोड जाखन मे जो की क्लास के० जी० से लेकर इण्टर तक संचालित है ऐश्लेहॉल राजपुर रोड़ पर स्थित हैं जो किक्लास के०जी० से लेकर क्लास 9 तक संचालित है जाखन स्थित स्कूल की मान्यता 2013 में समाप्त हो चुकी है और ऐश्लेहॉल की मान्यता कभी ली ही नहीं गई है जिस कारण पूर्व में भी शिक्षा विभाग द्वारा स्कूल को बन्द करने का आदेश जारी कर दिया गया है
लेकिन शिक्षा विभाग की मिलीभगत के कारण अब तक स्कूल को बन्द नही किया गया है जिसके चलते इस स्कूल मे पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं कि मार्कशीट और शैक्षिक प्रमाण पत्रों की वैधता पर भी सवालिया निशान खड़े होते हैं जिस स्कूल की मान्यता ही न हो उस स्कूल के प्रमाण पत्रों की क्या मान्यता होंगी इस स्कूल में कुल 2020 बच्चे पढ़ रहे हैं उनके भविष्य के साथ स्कूल संचालक एवं शिक्षा विभाग की मिली भगत से खिलवाड़ किया जा रहा है। शासन और प्रशासन सिर्फ और सिर्फ पत्र-व्यवहार ,जांच और नोटिस तक ही सिमट कर रह गया है । जिला परियोजना अधिकारी द्वारा 02 जनवरी 2019 को नगर शिक्षा अधिकारी पत्र लिखा गया कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धार (12) (1) ब के अंतर्गत स्कॉलर होम में अध्ययनरत छात्र ,छात्रों से किसी भी प्रकार का शुल्क लेना अवैधानिक हैउन्होने कहा कि अतः अब तक के सारे प्रयास करने के बाद भी किसी विभाग ने अपना काम ईमानदारी से नही किया है इस कारण अब इसी सप्ताह नैशनल एसोसिएशन फॉर पैरेंट्स एंड स्टूडेंट्स राइट्स नैनीताल माननीय उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने जा रहे हैं। पत्रकार वार्ता मे मुख्य रूप से एसोसिएशन के अध्यक्ष आरिफ खान ,उपाध्यक्ष नवीन लिंगवाल, महासचिव सुदेश उनियाल, सचिव धर्मेन्द्र ठाकुर, दीपचंद वर्मा ,अशोक सेमवाल, आकेश भट्ट, हितेन्द्र सक्सेना, संरक्षक सुशील त्यागी, मनमोहन साहनी इत्यादि उपस्थित रहे।

देवभूमि खबर

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